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Basti News: आठ साल के मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा
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बस्ती। न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में उसके चचेरे भाई राजकुमार उर्फ योगी को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। एडीजीसी बंदना चौधरी, अखिलेश दुबे एवं अरुण कुमार ने अदालत को बताया कि छावनी थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने थाना में तहरीर देकर बताया कि घटना जून 2018 की है। उनकी आठ साल की लड़की घर के छत पर खेल रही थी।
उस समय उनके जेठ का लड़का राजकुमार भी छत पर सोया हुआ था। एकांत पाकर उसने बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर वह पहुंची तो पीड़िता ने आपबीती बताई।
इस मामले में छावनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। साक्ष्य संकलन के तहत मुकदमे की वादी और गवाह तथा पीड़िता के बयान अंकित दर्ज किए गए।
विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट की ओर से अक्तूबर 2018 को आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किया गया। 12 गवाहों के बयान व मेडिकल परीक्षण आदि सबूत के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई है।
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उस समय उनके जेठ का लड़का राजकुमार भी छत पर सोया हुआ था। एकांत पाकर उसने बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर वह पहुंची तो पीड़िता ने आपबीती बताई।
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इस मामले में छावनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। साक्ष्य संकलन के तहत मुकदमे की वादी और गवाह तथा पीड़िता के बयान अंकित दर्ज किए गए।
विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट की ओर से अक्तूबर 2018 को आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किया गया। 12 गवाहों के बयान व मेडिकल परीक्षण आदि सबूत के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई है।
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