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साइलेंसर से अधिक आवाज निकालने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई
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‘मॉडीफाइड साइलेंसर वाले बाइक होंगी सीज’
वाहन डीलरों और वर्कशॉप संचालकों की बैठक करते आरटीओ
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर आरटीओ ने बैठक की
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। उच्च न्यायालय के आदेश पर दोपहिया मोटरयानों विशेषतया बुलेट स्वामियों और चालकों की ओर से साइलेंसर को परिवर्तित करने पर कार्रवाई होगी। इसमें उन वाहनों को शामिल किया जाएगा जिसमें निर्धारित ध्वनि मानक 80 डेसीबल से भी अधिक ध्वनि निकलती है।
मंगलवार को संभागीय कार्यालय सभागार में वाहन डीलरों और वर्कशॉप संचालकों की बैठक को संबोधित करते हुए आरटीओ प्रशासन सगीर अहमद अंसारी ने कहा कि कोई भी वाहन स्वामी अपने दुपहिया वाहनों विशेषकर बुलेट में परिवर्तित साइलेंसर न लगाएं। यदि परिवर्तित (मॉडीफाइड) साइलेंसर लगा पाया जाएगा, तो मोटरयान अधिनियम की धारा-190 (2) के तहत सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के लिए प्रथम अपराध पर तीन माह तक सजा व 10 हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों लगाया जाएगा। उसके बाद दूसरी बार उल्लंघन पर छह माह की सजा अथवा पेनॉल्टी के अलावा न्यायालय की अवमानना के तहत भी कार्रवाई होगी। चेतावनी दी कि जो भी दोपहिया वाहन स्वामी परिवर्तित साइलेंसर लगाए हैं तत्काल उसे निकाल दें, नहीं तो वाहन स्वामी के साथ ही साइलेंसर विक्रेता भी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आरआई संजय कुमार दास, वरिष्ठ सहायक सभाजीत पाल, यातायात लिपिक शिवरतन लाल, टीएसआई कामेश्वर सिंह, रामानुज, जीतेंद्र यादव और वाहन डीलरों के अलावा वर्कशॉप संचालक मौजूद रहे।
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वाहन डीलरों और वर्कशॉप संचालकों की बैठक करते आरटीओ
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर आरटीओ ने बैठक की
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। उच्च न्यायालय के आदेश पर दोपहिया मोटरयानों विशेषतया बुलेट स्वामियों और चालकों की ओर से साइलेंसर को परिवर्तित करने पर कार्रवाई होगी। इसमें उन वाहनों को शामिल किया जाएगा जिसमें निर्धारित ध्वनि मानक 80 डेसीबल से भी अधिक ध्वनि निकलती है।
मंगलवार को संभागीय कार्यालय सभागार में वाहन डीलरों और वर्कशॉप संचालकों की बैठक को संबोधित करते हुए आरटीओ प्रशासन सगीर अहमद अंसारी ने कहा कि कोई भी वाहन स्वामी अपने दुपहिया वाहनों विशेषकर बुलेट में परिवर्तित साइलेंसर न लगाएं। यदि परिवर्तित (मॉडीफाइड) साइलेंसर लगा पाया जाएगा, तो मोटरयान अधिनियम की धारा-190 (2) के तहत सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के लिए प्रथम अपराध पर तीन माह तक सजा व 10 हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों लगाया जाएगा। उसके बाद दूसरी बार उल्लंघन पर छह माह की सजा अथवा पेनॉल्टी के अलावा न्यायालय की अवमानना के तहत भी कार्रवाई होगी। चेतावनी दी कि जो भी दोपहिया वाहन स्वामी परिवर्तित साइलेंसर लगाए हैं तत्काल उसे निकाल दें, नहीं तो वाहन स्वामी के साथ ही साइलेंसर विक्रेता भी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आरआई संजय कुमार दास, वरिष्ठ सहायक सभाजीत पाल, यातायात लिपिक शिवरतन लाल, टीएसआई कामेश्वर सिंह, रामानुज, जीतेंद्र यादव और वाहन डीलरों के अलावा वर्कशॉप संचालक मौजूद रहे।
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