{"_id":"65a02eecd2ea7d04b901bfe4","slug":"administration-raid-hotels-marriage-hall-sealed-basti-news-c-207-1-bst1001-9887-2024-01-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Basti News: प्रशासन का छापा, होटल का मैरेज हॉल सील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Basti News: प्रशासन का छापा, होटल का मैरेज हॉल सील
Thu, 11 Jan 2024 11:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 11 Jan 2024 11:40 PM IST
विज्ञापन
बस्ती। सराय एक्ट में होटल, रेस्टोरेंट, मैरेज लॉन का पंजीकरण न होने पर प्रशासन अब कार्रवाई पर उतर गया है। बृहस्पतिवार को एसडीएम सदर गुलाब चंद्र के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। इस दौरान रोडवेज से दक्षिण दरवाजा मार्ग पर स्थित एक होटल का मैरेज हॉल सराए एक्ट में पंजीकरण न होने पर सील कर दिया गया।
एसडीएम सदर एवं बीडीए अधिकारियों की टीम फव्बारा तिराहा स्थित एक नवनिर्मित बिल्डिंग की जॉच करने पहुंची। इस दौरान ग्राउंड सहित पांच मंजिला इमारत का नक्शा स्वीकृति पाया गया। मगर निर्माण में ग्राउंड सहित छह तल पाए गए। टीम ने छठे तल को अवैध करार दिया है। भवन स्वामी की ओर से छठे तल पर अस्थाई निर्माण की दलील दी गई। टीम वहां से लौट गई।
एसडीएम के नेतृत्व में शहर के दक्षिण दरवाजा मार्ग स्थित एक होटल में पहुंची। यहां मैरेज हॉल का सराय एक्ट में पंजीकरण नहीं पाया गया। जिससे मैरेज हॉल को सील कर दिया गया। एसडीएम ने बताया कि सराय एक्ट में पंजीकरण के बिना किसी होटल, लॉज और मैरेज हॉल को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। कुछ होटलों की शिकायत अभी और मिली है। जिनकी जॉच कराई जा रही है। यदि बिना पंजीकरण के पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसडीएम सदर एवं बीडीए अधिकारियों की टीम फव्बारा तिराहा स्थित एक नवनिर्मित बिल्डिंग की जॉच करने पहुंची। इस दौरान ग्राउंड सहित पांच मंजिला इमारत का नक्शा स्वीकृति पाया गया। मगर निर्माण में ग्राउंड सहित छह तल पाए गए। टीम ने छठे तल को अवैध करार दिया है। भवन स्वामी की ओर से छठे तल पर अस्थाई निर्माण की दलील दी गई। टीम वहां से लौट गई।
विज्ञापन
एसडीएम के नेतृत्व में शहर के दक्षिण दरवाजा मार्ग स्थित एक होटल में पहुंची। यहां मैरेज हॉल का सराय एक्ट में पंजीकरण नहीं पाया गया। जिससे मैरेज हॉल को सील कर दिया गया। एसडीएम ने बताया कि सराय एक्ट में पंजीकरण के बिना किसी होटल, लॉज और मैरेज हॉल को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। कुछ होटलों की शिकायत अभी और मिली है। जिनकी जॉच कराई जा रही है। यदि बिना पंजीकरण के पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी।
विज्ञापन