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पुष्कर समेत पांच की जमानत मंजूर
Updated Wed, 27 Sep 2017 11:31 PM IST
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बस्ती। कोतवाली कांड में आरोपी भाजपा नेता पुष्कर मिश्र समेत पांच लोगों की बुधवार को जमानत अर्जी मंजूर हो गई। सीजेएम शैला ने बुधवार को जमानत पर सुनवाई करते हुए बीस-बीस हजार के बंधपत्र पर जमानत मंजूर कर ली। सोमवार को मिश्र के अलावा वरुण पांडेय, अनिल पांडेय, अर्पण उर्फ चंदन व अजय यादव ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।
कोतवाली कांड के साथ ही तत्कालीन प्राचार्य की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में भी आरोपी बनाए गए अर्पण व अजय के संबंध में कोतवाली से 27 सितम्बर को रिपोर्ट तलब किया था,जिसके पहुंचने पर सुनवाई की गई। बाकी की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी। ऐसे में सीजेएम ने सभी पांच की जमानत मंजूर कर लिया।
नौ सितंबर को एपीएनपीजी कॉलेज के गेट पर ताला लगाने के बाद शुरू हुआ हंगामा सीधे सत्ता और प्रशासन में रस्साकशी तक जा पहुंचा। सांसद, विधायक ही नहीं भाजपा के तमाम दिग्गजों को पुलिस प्रशासन से सीधे दो-दो हाथ करना पड़ा। बात इतनी बिगड़ी कि केंद्र और प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभाले भाजपा के 201 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा। उसी में एक-एक करके जमानत और सरेंडर की हफ्ते भर से लाइन लगी है।
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कोतवाली कांड के साथ ही तत्कालीन प्राचार्य की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में भी आरोपी बनाए गए अर्पण व अजय के संबंध में कोतवाली से 27 सितम्बर को रिपोर्ट तलब किया था,जिसके पहुंचने पर सुनवाई की गई। बाकी की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी। ऐसे में सीजेएम ने सभी पांच की जमानत मंजूर कर लिया।
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नौ सितंबर को एपीएनपीजी कॉलेज के गेट पर ताला लगाने के बाद शुरू हुआ हंगामा सीधे सत्ता और प्रशासन में रस्साकशी तक जा पहुंचा। सांसद, विधायक ही नहीं भाजपा के तमाम दिग्गजों को पुलिस प्रशासन से सीधे दो-दो हाथ करना पड़ा। बात इतनी बिगड़ी कि केंद्र और प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभाले भाजपा के 201 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा। उसी में एक-एक करके जमानत और सरेंडर की हफ्ते भर से लाइन लगी है।
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