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Basti News: गाजा रखने के जुर्म में 2 वर्ष की सजा
Tue, 09 May 2023 01:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Tue, 09 May 2023 01:22 AM IST
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बस्ती। फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने 2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए युवक को 1 वर्ष 6 माह की सजा सुनाई है। 7,500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार उपाध्याय व कुमार उत्कर्ष ने न्यायालय में पैरवी करते हुए कहा कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तत्कालीन उप निरीक्षक भीम सिंह 28 जून 2018 को जांच के लिए हमराहियों के साथ निकले थे। मुखबिर से सूचना मिली कि गड़हा गौतम गांव के पास एक व्यक्ति घूम रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध को दौड़ा करके पकड़ लिया। उसकी पहचान बबलू त्रिपाठी उर्फ कृष्ण कुमार निवासी ग्राम सरैया मिश्र थाना कप्तानगंज जिला बस्ती के रूप में हुई विवेचना के बाद उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अदालत ने बबलू त्रिपाठी को दोषी मानते हुए दंडित किया है।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार उपाध्याय व कुमार उत्कर्ष ने न्यायालय में पैरवी करते हुए कहा कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तत्कालीन उप निरीक्षक भीम सिंह 28 जून 2018 को जांच के लिए हमराहियों के साथ निकले थे। मुखबिर से सूचना मिली कि गड़हा गौतम गांव के पास एक व्यक्ति घूम रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध को दौड़ा करके पकड़ लिया। उसकी पहचान बबलू त्रिपाठी उर्फ कृष्ण कुमार निवासी ग्राम सरैया मिश्र थाना कप्तानगंज जिला बस्ती के रूप में हुई विवेचना के बाद उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अदालत ने बबलू त्रिपाठी को दोषी मानते हुए दंडित किया है।
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