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खास खबर... अफवाह फैलाए तो भरेंगे लाखों में जुर्माना
Updated Wed, 09 Aug 2017 04:47 PM IST
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बस्ती। सोशल मीडिया भ्रामक पोस्ट डालकर अथवा अन्य किसी माध्यम से अफवाह फैलाने वाले पुलिस के रडार पर हैं। संज्ञान में आते ही निराधार सूचनाओं को वायरल करने वाले पर आईटी एक्ट के साथ ही अन्य उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो उसे जेल भी भेजा जाएगा। जेल से बचने के लिए जुर्माना भरना पड़ेगा, जो लाखों में होगा।
यूपी समेत कई प्रांतों में महिलाओं के बाल काटने की घटनाओं ने नींद हराम कर रखा है। इसी जिले में 10 से ज्यादा महिलाओं के बाल कट चुके हैं। मंगलवार को 24 घंटे के भीतर पांच महिलाओं के साथ यह घटना हुई। इनमें दो महिलाओं का तो दिन-दोपहर केश कटकर गिर गया।
इन घटनाओं के पीछे असली वजह क्या है, इसके स्पष्ट न होने से खुराफाती तत्व तमाम मनगढ़ंत तथ्य और कही और सुनाई बातों के आधार पर टोना-टोटका तक से जोड़कर इसे बता रहे हैं। वाट्सअप, फेसबुक और ट्वीटर पर बाल काटने से जोड़कर तमाम केस स्टडी तक परोसी जा रही है, जिसका कोई आधार नहीं है लेकिन सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट एक से दूसरे की मोबाइल में होते हुए घूम रही है, जिससे लोगों में गलत संदेश पहुंच रहा है।
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एसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों पर सर्विलांस सेल को नजर रखने को कहा गया है। साइबर सेल को 24 घंटे अलर्ट रखा गया है।
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अफवाह फैलाने पर सजा
- सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं इसके साथ तीस लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाने के मामले में आईपीसी की धारा 153 ए, धार्मिक भावना आहत करने पर 295ए और अफवाह फैलाने पर 505(1) के तहत मामला दर्ज किया जाता है।
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जुर्माना अथवा सजा
1 लाख : 6 माह से 1 साल तक जेल
2 लाख : 1 साल से 3 साल तक जेल
4 लाख : 3 साल से 5 साल तक जेल
6 से 10 लाख : 5 साल से 7 साल तक जेल
10 से 15 लाख : 7 साल से 10 साल तक जेल
15 से 20 लाख : 10 साल से 15 साल तक जेल
25 लाख : 15 साल से लेकर उम्र कैद
30 लाख : आजीवन कैद
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यूपी समेत कई प्रांतों में महिलाओं के बाल काटने की घटनाओं ने नींद हराम कर रखा है। इसी जिले में 10 से ज्यादा महिलाओं के बाल कट चुके हैं। मंगलवार को 24 घंटे के भीतर पांच महिलाओं के साथ यह घटना हुई। इनमें दो महिलाओं का तो दिन-दोपहर केश कटकर गिर गया।
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इन घटनाओं के पीछे असली वजह क्या है, इसके स्पष्ट न होने से खुराफाती तत्व तमाम मनगढ़ंत तथ्य और कही और सुनाई बातों के आधार पर टोना-टोटका तक से जोड़कर इसे बता रहे हैं। वाट्सअप, फेसबुक और ट्वीटर पर बाल काटने से जोड़कर तमाम केस स्टडी तक परोसी जा रही है, जिसका कोई आधार नहीं है लेकिन सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट एक से दूसरे की मोबाइल में होते हुए घूम रही है, जिससे लोगों में गलत संदेश पहुंच रहा है।
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एसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों पर सर्विलांस सेल को नजर रखने को कहा गया है। साइबर सेल को 24 घंटे अलर्ट रखा गया है।
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अफवाह फैलाने पर सजा
- सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं इसके साथ तीस लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाने के मामले में आईपीसी की धारा 153 ए, धार्मिक भावना आहत करने पर 295ए और अफवाह फैलाने पर 505(1) के तहत मामला दर्ज किया जाता है।
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जुर्माना अथवा सजा
1 लाख : 6 माह से 1 साल तक जेल
2 लाख : 1 साल से 3 साल तक जेल
4 लाख : 3 साल से 5 साल तक जेल
6 से 10 लाख : 5 साल से 7 साल तक जेल
10 से 15 लाख : 7 साल से 10 साल तक जेल
15 से 20 लाख : 10 साल से 15 साल तक जेल
25 लाख : 15 साल से लेकर उम्र कैद
30 लाख : आजीवन कैद