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सुलह समझौते के आधार पर 3057 मामले निस्तारित

Sat, 09 Mar 2019 11:42 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 09 Mar 2019 11:42 PM IST
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सुलह समझौते के आधार पर 3057 मामले निस्तारित
सुलह-समझौते के आधार पर 3057 मामले निस्तारित
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एक करोड़ छह लाख 60 हजार अर्थ दंड वसूला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायाधीश राजीव गोयल की अध्यक्षता में हुआ। जहां सुलह-समझौते के आधार पर 2380 मामलों का निस्तारण किया गया। अदालत में विभिन्न प्रकार के 2106 व बैंक ऋण संबंधित 274 मामले आए। आपराधिक वादों के निस्तारण से एक लाख 26670 हजार रुपये की धनराशि अर्थ दंड के रूप में वसूली गई। मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामलों में एक करोड़ छह लाख 60 हजार की धनराशि याचिकाकर्ताओं को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश पारित हुआ। बैंक ऋण के मामलों को निस्तारित कराकर बैंकों के माध्यम से एक करोड़ 91 लाख 95 हजार 457 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गया।

इस अवसर पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम मदल लाल निगम, द्वितीय अनिल कुमार, तृतीय संजीव यादव, चतुर्थ पृथ्वी पाल यादव, पंचम अब्दुल कैयूम, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय इरफान अहमद, अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मनमीत सिंह, द्वितीय हर्ष अग्रवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कविता मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम हरिशचंद्र, द्वितीय श्वेता यादव, अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन विनय कुमार जायसवाल, कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा, अंशुमाली पांडेय, अम्बरीश त्रिपाठी, अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव, इला चौधरी, अनूप कुमार पांडेय, अजय कुमार ने हिस्सा लिया। वहीं, कलेक्ट्रेट मुख्यालय व तहसील मुख्यालयों पर राजस्व से संबंधित 673 वादों का निस्तारण हुआ। उप श्रमायुक्त की ओर से तीन मामलों का निस्तारण किया गया। विद्युत संबंधी एक मामले का निस्तारण स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष ने किया।
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