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दहेज हत्या में पति को सात वर्ष की सजा

Wed, 10 Apr 2019 11:41 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2019 11:41 PM IST
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दहेज हत्या में पति को सात वर्ष की सजा
दहेज हत्या में पति को सात वर्ष की सजा
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फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश मनमीत सिंह सूरी ने दहेज हत्या के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जय गोविंद सिंह ने कोर्ट में घटना का विवरण रखा। बताया कि धनघटा थाना क्षेत्र के मेढ़ापाकड़ निवासी इंद्रकेश ने थाना लालगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि उसकी भतीजी प्रिया उर्फ शिल्पी की शादी लालगंज थाना क्षेत्र के डिहुकपुरा उर्फ शुकुलपुरा निवासी कृष्ण कुमार के पुत्र अमरेंद्र पांडेय के साथ 19 मई 2014 को हुई थी। शादी के साल भीतर गौना हुआ। हैसियत के मुताबिक नकदी व अन्य सामान दहेज में दिया था। लेकिन ससुराली दहेज की मांग को लेकर विवाहिता प्रिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। जिसमें कई बार समझौता भी कराया गया। सात जुलाई 2017 को भी विवाहिता को ससुराली मारे-पीटे और आधी रात के बाद सूचना मिली कि भतीजी को पति अमरेंद्र, सास बिंद्रावती, देवर अभिषेक, ससुर कृष्ण कुमार व जय प्रकाश ने एक राय होकर जान से मार डाला। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज होकर पति, सास व ससुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ। अभियोजन की ओर से वादी सहित नौ गवाहों के बयान हुए। मेडिकल रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होना पाया गया। साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने पति को दोषी करार दिया जबकि ससुर व सास को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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