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Bareilly News: चोरी और जानलेवा हमले के दो दोषियों को तीन-तीन साल की कैद

Thu, 14 Aug 2025 02:51 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 14 Aug 2025 02:51 AM IST
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Two accused of theft and murderous attack sentenced to three years imprisonment each
बरेली। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार ने बुधवार को चोरी और कातिलाना हमले के दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने की दशा में दोनों को एक-एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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शाही थानाक्षेत्र के गांव मिर्जापुर निवासी दिनेश कुमार ने 27 फरवरी 2022 को शेरगढ़ थाने के गांव मोहम्मदपुर निवासी राकेश गंगवार और संजीव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि रात एक बजे उसका ई-रिक्शा घर के बाहर खड़ा था। राजेश और संजीव ई-रिक्शा से बैटरी चोरी करके ले जा रहे थे। आवाज होने पर वह जाग गया और घर के बाहर निकला तो दोनों उसे देखकर भागने लगे। उसने शोर मचाया तो जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। वह बाल-बाल बच गया। फायर होने पर गांव के अन्य लोग भी जाग गए तो दोनों आरोपी मौके से भाग गए। उनकी बाइक छूट गई। पुलिस ने मौके पर बाइक बरामद की।
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मामले में जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से छह गवाहों समेत साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने संजीव और राकेश को चोरी व कातिलाना हमले की धाराओं में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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