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Bareilly News: हमला कर चोट पहुंचाने की आरोपी मां-बेटी समेत तीन महिलाएं दोषमुक्त

Wed, 03 Jun 2026 01:05 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 03 Jun 2026 01:05 AM IST
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Three women, including a mother and daughter, accused of assault and injury, acquitted
बरेली। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अनिल उपाध्याय ने शांतिभंग और हमला कर महिला को अपमानित व चोट पहुंचाने की आरोपी कैंट थाना क्षेत्र के गांव चेट गौटिया निवासी सुशीला यादव, नेहा यादव (मां-बेटी) और बदायूं निवासी रेनू यादव को सोमवार को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है।
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कैंट थाना क्षेत्र के गांव चेट गौटिया निवासी सोनू यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुशीला उसकी पड़ोसी है। 21 जुलाई 2016 को रात 10 बजे कहासुनी होने के बाद सुशीला ने अपनी बेटी नेहा और रिश्तेदार रेनू यादव के साथ मिलकर उसकी पत्नी रेखा यादव को हमला कर घायल कर दिया।
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विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान सोनू और रेखा यादव ने इस तरह की किसी घटना से इंकार किया।दोनों ने बयानों में कहा कि उनके साथ किसी ने मारपीट नहीं की और न ही चोट पहुुंचाई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।
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जहरखुरानी में दोषी को तीन माह 20 दिन की कैद, जुर्माना भी
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने जहरखुरानी में दोषी बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला गदरपुरा निवासी राजीव को तीन माह 20 दिन की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
जंक्शन के प्लेटफाॅर्म नंबर एक से 10 फरवरी 2011 को रात नौ बजे जीआरपी ने राजीव को 70 ग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। उसने यात्रियों को नशा देकर उनका सामान चोरी करने की बात स्वीकारी थी। जांच के बाद जीआरपी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कोर्ट ने उसे कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।


किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नमृता शुक्ला ने अनुसूचित जाति की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी प्रदीप की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। नवाबगंज थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रदीप उनकी नाबालिग बेटी को 19 दिसंबर 2025 को बहला-फुसलाकर ले गया। उसे साथ दुष्कर्म किया। इससे उसकी बेटी गर्भवती हो गई। आरोपी जेल में है। उसने वकील के जरिये जमानत अर्जी दी थी। अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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