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Bareilly News: नहीं पेश हुए तौकीर रजा, दंगे के तीन आरोपी भेजे जेल
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बरेली। आईएमसी (इत्तेहाद-ए-मल्लत काउंसिल) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां सोमवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। संबंधित मुकदमे में पेश होने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया। अब कोर्ट ने 20 अप्रैल को मौलाना को गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश पुलिस को दिया है।
वर्ष 2010 में शहर में हुए दंगे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे मौलाना तौकीर रजा कोर्ट के सामने पेश होने से कतरा रहे हैं। सोमवार को जिला जज की अदालत में इस केस की सुनवाई होनी थी। मौलाना फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। सीओ प्रथम ने बताया कि मौलाना के घर पर 82 की कार्रवाई का नोटिस रविवार को चस्पा कर दिया है। मौलाना का कहीं कोई सुराग नहीं मिला।
कोर्ट ने कुर्की के दौरान मुनादी सही से नहीं करने पर नाराजगी जताई। कहा कि पुलिस ने अभी तक नोटिस को अखबार में भी प्रकाशित नहीं कराया है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि मुनादी व नोटिस प्रकाशन जैसी कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए।
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वारंट वापस लेने की मांग, कोर्ट ने भेजा जेल
पिछले दिनों कोर्ट में हाजिर न होने पर जिला जज ने मौलाना तौकीर समेत चार आरोपियों के खिलाफ 82 की कार्रवाई की नोटिस जारी किया था। इनमें से दो आरोपी अबरार और आरिफ रविवार को जेल भेज दिए गए। सोमवार को इन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उनको दोबारा जेल भेज दिया गया। एक आरोपी बानखाना निवासी वसीम के घर भी रविवार को कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया था। वसीम ने रविवार को कोर्ट में पेश होकर अपने विरुद्ध जारी वारंट को वापस लेने की अर्जी दी। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर वसीम को भी जेल भेज दिया। इस लिहाज से चर्चा रही कि अगर तौकीर रजा कोर्ट में हाजिर होते तो उन्हें भी जेल जाना पड़ता।
36 और आरोपी हुए कोर्ट में पेश
बरेली दंगे से संबंधित कुल 39 आरोपी सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। इनमें से तीन आरोपियों को जेल भेजा गया। हर बार हाजिर होने वाले 36 आरोपी हाजिरी लगाकर चले गए। कोर्ट अब 20 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान आरोपी और उनके अधिवक्ता ही वहां मौजूद रहेंगे। यह भी तय किया गया कि सभी आरोपी तारीख पर अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे। आधार कार्ड से उनकी पहचान के बाद ही हाजिरी लगेगी।
दो घंटे केवल इसी मामले की चली सुनवाई
जिला जज की अदालत में सोमवार को कई और मामलों की सुनवाई थी। इस दौरान जब अदालत ने बरेली दंगे के मामले की सुनवाई शुरू की तो केवल इसी से संबंधित आरोपियों, पुलिस व संबंधित वकीलों को ही कक्ष में रखा गया। अदालत ने दो घंटे तक इस मामले की सुनवाई कर अग्रिम आदेश दिए। इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहरी हिस्से में भी फोर्स तैनात रहा।
स्वस्थ होते ही हाजिर होंगे आईएमसी प्रमुख
आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीशी ने बताया कि पार्टी प्रमुख की दिल्ली के अस्पताल से छुट्टी तो हो गई है पर वह दिल्ली आवास पर ही बेड रेस्ट कर रहे हैं। पूरी तरह स्वस्थ होते ही वह कोर्ट में हाजिर होंगे।
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वर्ष 2010 में शहर में हुए दंगे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे मौलाना तौकीर रजा कोर्ट के सामने पेश होने से कतरा रहे हैं। सोमवार को जिला जज की अदालत में इस केस की सुनवाई होनी थी। मौलाना फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। सीओ प्रथम ने बताया कि मौलाना के घर पर 82 की कार्रवाई का नोटिस रविवार को चस्पा कर दिया है। मौलाना का कहीं कोई सुराग नहीं मिला।
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कोर्ट ने कुर्की के दौरान मुनादी सही से नहीं करने पर नाराजगी जताई। कहा कि पुलिस ने अभी तक नोटिस को अखबार में भी प्रकाशित नहीं कराया है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि मुनादी व नोटिस प्रकाशन जैसी कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए।
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वारंट वापस लेने की मांग, कोर्ट ने भेजा जेल
पिछले दिनों कोर्ट में हाजिर न होने पर जिला जज ने मौलाना तौकीर समेत चार आरोपियों के खिलाफ 82 की कार्रवाई की नोटिस जारी किया था। इनमें से दो आरोपी अबरार और आरिफ रविवार को जेल भेज दिए गए। सोमवार को इन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उनको दोबारा जेल भेज दिया गया। एक आरोपी बानखाना निवासी वसीम के घर भी रविवार को कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया था। वसीम ने रविवार को कोर्ट में पेश होकर अपने विरुद्ध जारी वारंट को वापस लेने की अर्जी दी। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर वसीम को भी जेल भेज दिया। इस लिहाज से चर्चा रही कि अगर तौकीर रजा कोर्ट में हाजिर होते तो उन्हें भी जेल जाना पड़ता।
36 और आरोपी हुए कोर्ट में पेश
बरेली दंगे से संबंधित कुल 39 आरोपी सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। इनमें से तीन आरोपियों को जेल भेजा गया। हर बार हाजिर होने वाले 36 आरोपी हाजिरी लगाकर चले गए। कोर्ट अब 20 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान आरोपी और उनके अधिवक्ता ही वहां मौजूद रहेंगे। यह भी तय किया गया कि सभी आरोपी तारीख पर अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे। आधार कार्ड से उनकी पहचान के बाद ही हाजिरी लगेगी।
दो घंटे केवल इसी मामले की चली सुनवाई
जिला जज की अदालत में सोमवार को कई और मामलों की सुनवाई थी। इस दौरान जब अदालत ने बरेली दंगे के मामले की सुनवाई शुरू की तो केवल इसी से संबंधित आरोपियों, पुलिस व संबंधित वकीलों को ही कक्ष में रखा गया। अदालत ने दो घंटे तक इस मामले की सुनवाई कर अग्रिम आदेश दिए। इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहरी हिस्से में भी फोर्स तैनात रहा।
स्वस्थ होते ही हाजिर होंगे आईएमसी प्रमुख
आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीशी ने बताया कि पार्टी प्रमुख की दिल्ली के अस्पताल से छुट्टी तो हो गई है पर वह दिल्ली आवास पर ही बेड रेस्ट कर रहे हैं। पूरी तरह स्वस्थ होते ही वह कोर्ट में हाजिर होंगे।