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Bareilly News: कुख्यात स्मैक तस्करों पर पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, 68 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

Sun, 05 Apr 2026 10:41 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 05 Apr 2026 10:41 AM IST
सार

बरेली में फतेहगंज पश्चिमी के कुख्यात स्मैक तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने रविवार सुबह तीन तस्करों की करीब 68 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क कर दिया। 

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smack smugglers booked under NDPS Act property worth Rs 68 lakh seized in Bareilly
तीन आरोपियों की संपत्ति की गई कुर्क - फोटो : पुलिस

विस्तार

बरेली में पुलिस और प्रशासन की टीम ने फतेहगंज पश्चिमी के कुख्यात स्मैक तस्कर अकरम को पिट एनडीपीएस एक्ट में निरुद्ध कर उसकी संपत्ति कुर्क की है। अकरम के गिरोह के सात अन्य सदस्यों की मिलाकर 68 लाख से ज्यादा की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। इज्जतनगर थाने के निवर्तमान थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि अभियुक्त अकरम, जावेद और राशिद स्मैक बनाकर अवैध रूप से बिक्री करते थे। आरोपियों ने इस तरह अपराध कर अवैध धन लाभ अर्जित करते हुए चल अचल संपत्ति बनाई। आरोपियों ने गिरोह बनाकर एक साथ आर्थिक व भौतिक लाभ के उद्देश्य से अपराध किया था। तब थाना इज्जतनगर पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसी क्रम में आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क किया गया है।  

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smack smugglers booked under NDPS Act property worth Rs 68 lakh seized in Bareilly
आरोपी की संपत्ति कुर्क कर लगाया गया नोटिस - फोटो : पुलिस
इन पर हुई गैंगस्टर की कार्रवाई
  1. अकरम निवासी नई बस्ती सराय कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी 
  2. आसिफ निवासी नई बस्ती सराय वार्ड फतेहगंज पश्चिमी
  3. हारून निवासी ग्राम तिलियापुर थाना सीबीगंज, हाल निवासी मथुरापुर
  4. जावेद निवासी मोहल्ला अंसारी वार्ड 9 फतेहगंज पश्चिमी
  5. राशिद निवासी मोहल्ला अंसारी वार्ड 7 फतेहगंज पश्चिमी
  6. अफजाल निवासी एजाजनगर गौटिया थाना बारादरी 
  7. उस्मान कुरैशी निवासी मोहल्ला सराय कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी
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ये संपत्ति हुई जब्त
अभियुक्त गैंग लीडर अकरम के विरूद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई। अकरम के विरूद्ध  सीजिंग/फ्रीजिंग अथॉरिटी न्याय निर्णायक प्राधिकारी के आदेश अनुपालन में कुल चल व अचल सम्पत्ति 6,150,948 रुपये की संपत्ति को फ्रीज किया गया। आदेश अनुपालन में अभियुक्त जावेद की कुल चल व अचल संपत्ति 5,57,000 रुपये और अभियुक्त राशिद उपरोक्त की कुल चल व अचल संपत्ति 92,646 रुपये को फ्रीज किया गया।


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