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UP News: गवाही के लिए नहीं पहुंचे सीओ भदोही चमन सिंह चावड़ा, कोर्ट ने दिया कार्यमुक्त करने का आदेश

Wed, 11 Sep 2024 11:50 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: बरेली ब्यूरो Updated Wed, 11 Sep 2024 11:50 AM IST
सार

आंवला सर्किल के सीओ रहे चमन सिंह चावड़ा को गवाही के लिए कोर्ट में पेश न होना भारी पड़ा है। कोर्ट ने सीओ को कार्यमुक्त करने का आदेश एसएसपी भदोही को दिया है। बता दें कि चमन सिंह चावड़ा वर्तमान में भदोही के सीओ हैं। 

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Court order to relieve CO Bhadohi for not arriving for testimony in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली के थाना अलीगंज में दर्ज दहेज हत्या के मामले में बार-बार समन के बाद भी गवाही के लिए पेश न होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक ने तत्कालीन सीओ चमन सिंह चावड़ा को कार्यमुक्त करने का आदेश एसएसपी भदोही को दिया है। मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 सितंबर तय की है।

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आंवला सर्किल के थाना अलीगंज में कस्बे के दर्जी चौक निवासी इस्लाम ने अप्रैल 2021 में बेटी रहनुमा की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उसके ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में विवेचना तत्कालीन सीओ आंवला चमन सिंह चावड़ा ने की थी। उनकी गवाही होनी है।
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कोर्ट सात बार समन जारी कर चुका है, लेकिन वह गवाही के लिए नहीं पहुंच रहे। उनकी तैनाती अब भदोही में है। मामले में सुनवाई मंगलवार को होनी थी। इससे पहले सोमवार को एसएसपी भदोसी ने पत्र के जरिये कोर्ट से सीओ की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस से कराने का अनुरोध किया, लेकिन वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये भी पेश नहीं हुए। इसको कोर्ट ने गंभीरता से लिया। 

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गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश 
कोर्ट ने कहा कि सीओ कार्रवाई को बाधित और कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सीओ को गिरफ्तार कराकर कोर्ट में पेश करने के अलावा गवाही संभव नहीं है। कोर्ट ने एसएसपी भदोही को आदेश दिया है कि वह सीओ को अगली तारीख से पहले कार्यमुक्त करें, ताकि उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा सके। कोर्ट ने सीओ के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का भी आदेश दिया है। आदेश की कॉपी डीएम और एसएसपी बरेली को भी भेजने का आदेश दिया है। 

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