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Bareilly News: ठेला हो या पांच सितारा होटल, एक माह में लेना होगा ट्रेड लाइसेंस; नगर निगम ने किया अनिवार्य

Thu, 18 Sep 2025 06:44 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 18 Sep 2025 06:44 PM IST
सार

नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस के तहत गली-मोहल्लों में ठेला लगाने वाला हो या शहर के बीचोंबीच कोई बड़ा होटल, दुकान, अस्पताल सभी के लिए ट्रेड लाइसेंस जरूरी है। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा। 

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Municipal Corporation has made trade license mandatory in Bareilly
नगर निगम बरेली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में ठेला हो या पांच सितारा होटल, हर किसी के पास एक माह में ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर नगर निगम की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने लाइसेंस को हर किसी के लिए अनिवार्य कर दिया है। वही कारोबार को 30 श्रेणियों में विभाजित कर उसकी विस्तृत सूची भी जारी की है।

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नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस के तहत गली-मोहल्लों में ठेला लगाने वाला हो या शहर के बीचोंबीच कोई बड़ा होटल, दुकान, अस्पताल सभी के लिए ट्रेड लाइसेंस जरूरी है। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा। 
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यह भी पढ़ें- Bareilly News: ग्रेटर बरेली के लिए 656 किसानों का जमीन देने से इन्कार, बीडीए का दावा हवा-हवाई
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नगर निगम की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि तय सीमा में लाइसेंस नहीं लेने पर संबंधित के खिलाफ धारा 550 के अंतर्गत सीधी कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकान कि सीलिंग, जुर्माने समेत अन्य दंडनात्मक कार्रवाई शामिल हैं। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि लाइसेंस लेने की जिम्मेदारी अब व्यापारियों की होगी। लाइसेंस के बिना व्यापार करना कानूनी अपराध माना जाएगा। 

आईस्क्रीम के ठेले वाले भी लाइसेंस धारक हों
आईस्क्रीम के ठेलों और दुकानों पर मौजूदा समय में काफी भीड़ लगी रहती है। अब तक फैक्टरी के लिए कई सारे कायदे कानून लागू होते थे, अब फैक्टरी के साथ इनके ठेलों पर भी लाइसेंस धारक ही होंगे। इसको लेकर भी एक सुविधा बनाने की तैयारी है। इसमें एक ही लाइसेंस से फैक्टरी और उसके ठेले मान्य होंगे।

इन श्रेणियों को लेना होगा लाइसेंस
  • होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, बारातघर
  • देशी व विदेशी शराब दुकानें, बियर दुकान, बार
  • नर्सिंग होम, एक्सरे सेंटर, क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब
  • ठेला, हाथ ठेला, चार पहिया, बैल-भैंसा गाड़ियां, ट्रॉलियां
  • आइस फैक्ट्रीज,
  • फाइनेंस कंपनीज, चिट फंड
  • रिक्शा, थ्री व्हीलर, ऑटो, ई रिक्शा, मिनी बस, बड़ी बस
  • बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि इस व्यवस्था से शहर में व्यवस्थित और सुरक्षित कारोबारी माहौल बनेगा। नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और कर प्रणाली समेत अन्य कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। 
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