राजी खुशी रह रहे थे: जिस पत्नी के साथ नौ साल से रह रहा था, उसी को जबरन ले जाने के जुर्म में सात साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: Vikas Kumar
Updated Thu, 04 Jul 2024 10:57 PM IST
सार
विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने कहा कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। इसके बाद भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर आरोपी ने दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध कारित किया है।
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पति को मिली सात साल की सजा
- फोटो : फाइल फोटो