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राजी खुशी रह रहे थे: जिस पत्नी के साथ नौ साल से रह रहा था, उसी को जबरन ले जाने के जुर्म में सात साल की कैद

Thu, 04 Jul 2024 10:57 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Vikas Kumar Updated Thu, 04 Jul 2024 10:57 PM IST
सार

विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने कहा कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। इसके बाद भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर आरोपी ने दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध कारित किया है।

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man sentenced to seven years of imprisonment for forcibly taking away his wife with whom he had been living fo
पति को मिली सात साल की सजा - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

बरेली के नवाबगंज का अंकित दीक्षित जिस पत्नी के साथ रह रहा था, नौ साल पूर्व उसी को जबरन ले जाने के मामले में अदालत ने उसे सात साल कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश रामानन्द की अदालत ने घटना के समय पीड़िता को नाबालिग मानते हुए यह सजा सुनाई है। सजा भुगतने के लिए उसे जेल भेज दिया गया।

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भमोरा क्षेत्र के ग्रामीण ने वर्ष 2015 में मुकदमा दर्ज कराया कि 28 मार्च को उसकी 15 वर्षीय पुत्री खेत पर गई थी। वादी के भाई, भाई की बीबी और दामाद की मदद से नवाबगंज के फर्रुखाबाद गांव का अंकित उसे ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर डेढ़ महीने बाद किशोरी को तलाश लिया। पुलिस ने सिर्फ अंकित दीक्षित को आरोपी बनाते हुए 16 मार्च 2016 को आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में पीड़िता ने बताया कि जिस दिन वह घर से गई थी, उस समय उसकी उम्र 18 साल थी। वह स्वेच्छा से अंकित के साथ गई थी। यहां से जाने के बाद उसने अंकित से कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों राजी खुशी रह रहे हैं।

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विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने कहा कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। इसके बाद भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर आरोपी ने दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध कारित किया है। अदालत ने पाया कि घटना के दौरान पीड़िता नाबालिग थी। उसको बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में अंकित को दोषी पाते हुए सात साल की सजा से दंडित किया है।

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