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दुकानों पर कॉपियां-किताबें बेचीं तो निरस्त होगा लाइसेंस

Fri, 24 Apr 2020 01:34 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 24 Apr 2020 01:34 AM IST
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License will be canceled if copies of books and books are sold at shops
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएम ने दुकानों पर कॉपी-किताबें बेचने वालों को एफआईआर दर्ज कराने के दी चेतावनी

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बरेली। कॉपी-किताबों के विक्रेताओं को डीएम ने चेतावनी दी है कि होम डिलीवरी के बजाय अगर उन्होंने दुकानों पर बिक्री की तो उनकी दुकान का लाइेंसस निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

डीएम नितीश कुमार ने किताबों की दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति जारी कर दी है। इसमें यह शर्त भी है कि कोई भी स्कूल अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं करेगा। गत वर्ष के पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षण कार्य कराया जाएगा। सभी पुस्तक विक्रेताओं को मूल्य विवरण के साथ दुकान का पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी सहित अन्य ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। इसके बाद अभिभावकों से ऑर्डर लेना होगा। इसके बाद दुकानदारों को होम डिलीवरी करनी होगी। इसमें लगे सभी कर्मचारियों और उनके वाहनों को सैनिटाइज करना होगा। सभी दुकानदारों को एडीएम (प्रशासन) से आवेदन करके होम डिलीवरी की अनुमति लेनी होगी। इसमें संभावित क्षेत्र का भी विवरण देना होगा। डीएम नितीश कुमार ने बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
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