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बदायूं : सीएम पर टिप्पणी की अनोखी सजा...कोर्ट ने दिया आदेश, अब एक माह करनी होगी सफाई
Mon, 23 May 2022 01:30 PM IST
वेद प्रकाश गुप्ता
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Published by: वेद प्रकाश गुप्ता
Updated Mon, 23 May 2022 01:30 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने अनोखी सजा सुनाई है। बोर्ड ने किशोर को 15-15 दिन सार्वजनिक स्थल व गोशाला में सफाई करने का आदेश दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक किशोर को किशोर न्याय बोर्ड ने अनोखी सजा सुनाई है। उसे 15 दिन गोशाला और 15 दिन किसी सार्वजनिक स्थल पर सफाई करनी होगी। किशोर का दोष सिद्ध होने पर बोर्ड ने इसे उसकी पहली गलती माना है। उसे सुधरने का एक और मौका देते हुए आईटी की धारा 67 के तहत यह सजा सुनाई है।
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बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट आंचल अधाना और न्यायिक सदस्यगण प्रमिला गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता ने किशोर को स्वच्छता अभियान में सहभागिता करते हुए 15 दिन तक किसी सार्वजनिक स्थल पर तथा 15 दिन गोशाला में सेवा में योगदान देने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश की हर तरफ चर्चा हो रही है। इसके साथ ही यह आदेश दोष सिद्ध किशोरी-किशोरियों को त्वरित न्याय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक सेवा करवाने के लिए नजीर बन सकता है।
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