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लोकसभा चुनाव: 50 हजार से अधिक नकदी लेकर चले तो देना होगा हिसाब, उड़नदस्ता करेगा चेकिंग
Mon, 18 Mar 2024 05:43 PM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Published by: मुकेश कुमार
Updated Mon, 18 Mar 2024 05:43 PM IST
सार
चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन वितरण के मामलों की शिकायतें आती हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वाड) की टीम बनाने के निर्देश दिए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बदायूं जिले में लोकसभा चुनाव में 54 टीमें निगरानी के लिए लगाई गईं हैं, जो रुपये लाने ले जाने की भी चेकिंग करेंगी। 50 हजार या इससे अधिक नकदी लेकर चल रहे हैं तो आपको यह बताना होगा कि यह राशि कहां से मिली। बैंक से निकाली है या फिर किसने दी। इसके दस्तावेज न दिखाने पर टीम आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत नकदी जब्त कर लेगी।
चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन वितरण के मामलों की शिकायतें आती हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वाड) की टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिले में प्रत्येक विधानसभा में नौ-नौ टीम बनाई गई। जो अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जांच कर रहे हैं। यह सभी टीमें आदर्श आचार संहिता लागू होते हुए सक्रिय हो गई है।
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उड़नदस्ते को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो 50 हजार रुपये से अधिक नकदी लेकर अपने साथ जा रहा हो, तो टीम उसे तत्काल रोकें और पूछताछ कर यह पता लगाएं कि यह राशि वह कहां से लेकर आ रहे हैं। अगर यह राशि 10 लाख रुपये से अधिक हो तो आयकर विभाग इसकी जांच करेगा। अभिलेख पूर्ण नहीं होने पर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
एडीएम प्रशासन रेनू सिंह ने बताया कि अगर किसी के पास पासबुक है। उसमें रुपये बैंक से निकालने का डाटा फीड है, तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा। रुपये से जुड़ी रसीद व अन्य जरूरी अभिलेख होना चाहिए। रुपये कहां से मिला और कहां जा रहा है। इसका प्रपत्र भी होना चाहिए।
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चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन वितरण के मामलों की शिकायतें आती हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वाड) की टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिले में प्रत्येक विधानसभा में नौ-नौ टीम बनाई गई। जो अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जांच कर रहे हैं। यह सभी टीमें आदर्श आचार संहिता लागू होते हुए सक्रिय हो गई है।
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एडीएम प्रशासन रेनू सिंह ने बताया कि अगर किसी के पास पासबुक है। उसमें रुपये बैंक से निकालने का डाटा फीड है, तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा। रुपये से जुड़ी रसीद व अन्य जरूरी अभिलेख होना चाहिए। रुपये कहां से मिला और कहां जा रहा है। इसका प्रपत्र भी होना चाहिए।