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UP: हेलमेट-सीट बेल्ट न लगाने वालों की ऑफिस में 'नो एंट्री', वाहन से आने वाले कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी

Sat, 15 Feb 2025 04:17 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 15 Feb 2025 04:17 PM IST
सार

सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए बिना आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए जाने के बाद बरेली मंडल में सख्ती की जा रही है।

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Helmets for employees while riding bikes Seat belts compulsory in cars
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी जो दो पहिया या चार पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, उन्हें क्रमश: हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। जो कर्मचारी दोपहिया या चार पहिया वाहन से ऑफिस आते हैं, उन्होंने नियम का पालन नहीं किया तो उन्होंने ऑफिस में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। शनिवार को मंडलायुक्त ने बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर के सभी कार्यालय प्रभारियों को निर्देश जारी कर आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। बाइक पर पीछे बैठे यात्री के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है।

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