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छात्रा से छेड़खानी पर चार साल की कैद
Wed, 25 Aug 2021 12:42 PM IST
बरेली ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क बरेली
अमर उजाला नेटवर्क बरेली
Published by: बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Aug 2021 12:42 PM IST
सार
12 साल की बच्ची से छेड़खानी
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में रहने वाले श्रीराम को पॉक्सो अदालत ने एक 12 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़खानी करने का जुर्म साबित होने के बाद चार साल कैद की सजा सुनाई है। छात्रा के पिता की ओर से 25 सितंबर 2019 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि 24 सितंबर को दोपहर ढाई बजे स्कूल से घर लौट रही उसकी 12 साल की बेटी को लाखन की बगिया के पास कमालपुर गांव के श्रीराम ने पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी की।
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उसने शोर मचाया तो और बच्चे इकट्ठे हो गए। इसके बाद श्रीराम उसे धमकी देते हुए भाग गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील ने सात गवाह पेश किए। अदालत ने श्रीराम को दोषी ठहराते हुए उसे चार साल कैद की सजा सुनाने के साथ उस पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी डाला। जुर्माने की राशि में से पांच हजार रुपये पीड़ित बच्ची को दिए जाएंगे।
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