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Bareilly News: शहर में बवाल के चार आरोपियों को सात मामलों में अग्रिम जमानत
Sun, 17 May 2026 01:29 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Sun, 17 May 2026 01:29 AM IST
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बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने शहर में 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल, फायरिंग, पुलिस पर हमले के मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं।
बारादरी थाना क्षेत्र के मकान नंबर-94 बी, चक महमूद निवासी वलीउद्दीन का नाम किला, प्रेमनगर, कैंट में दर्ज एक-एक और कोतवाली में दर्ज दो मामलों में शामिल किया गया था। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर निवासी नासिर खान और जाफर का नाम कोतवाली में दर्ज एक मामले में और बारादरी थाना क्षेत्र के कांकर टोला निवासी न्याब उर्फ निम्मा का नाम किला थाने में दर्ज एक मामले में शामिल किया गया था। आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वकील के जरिये कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाएं दाखिल की थीं।
आरोपियों ने तर्क दिया कि एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं है। बाद में उनका नाम बढ़ाया गया। वह मौके पर नहीं थे। उनको झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं सशर्त स्वीकार कर ली हैं।
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दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति और सास-ससुर दोषमुक्त
बरेली। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन श्वेता श्रीवास्तव ने दहेज उत्पीड़न के आरोपी फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला साहूकारा निवासी राम प्रकाश, ब्रह्मशंकर और रामवती को दोषमुक्त करार दिया है।
स्वाति वशिष्ठ ने 15 जून 2023 को महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शादी 15 अप्रैल 2022 को राम प्रकाश से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद पति रामप्रकाश शर्मा, ससुर ब्रह्मशंकर शर्मा, सास रामवती देवी, जेठ शिवओम शर्मा और ननद सुमन मिश्रा दहेज में एक प्लॉट, 10 लाख रुपये और लग्जरी कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। बार-बार समझाने पर भी नहीं माने। जांच के बाद पुलिस ने राम प्रकाश, ब्रह्मशंकर और रामवती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान स्वाति अपने बयानों से पलट गई। कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया।
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा में आंशिक राहत
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर सजा में संशोधन किया है। कोर्ट ने सत्र न्यायालय की ओर से सुनाई गई आठ साल की सजा को उचित माना। लेकिन, आरोपी के सात साल की सजा काट लेने और आयु को देखते हुए पहले से काटी गई अवधि को ही पर्याप्त सजा माना है।
यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने दोषी हबीब की याचिका पर दिया। मामला बरेली के इज्जतनगर थाने का है। अभियोजन के अनुसार 26 अक्तूबर 1985 को नौ वर्षीय बच्ची खेत में सरसों के पत्ते लेने गई थी। उसी दौरान हबीब ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने 18 दिसंबर 1986 को आरोपी हबीब को दोषी ठहराते हुए आठ साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।
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गैंगस्टर के दोषी को दो साल की कैद
बरेली। स्पेशल जज अशोक कुमार यादव ने गैंगस्टर के दोषी सुभाषनगर थाना क्षेत्र के पुरानी चांदमारी गंदा नाला निवासी शैलेंद्र कुमार उपाध्याय को शनिवार को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ 22 नवंबर 2012 को कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शैलेंद्र ने अपने वकील के जरिये कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि वह 25 माह से जेल में है और मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। जुर्म स्वीकारोक्ति पर कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी तीन सगे भाई दोषमुक्त
बरेली। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अनिल कुमार उपाध्याय ने हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने और अपमानित करने के आरोपी कैंट थाना क्षेत्र के गांव गुलाबनगर झिझरी निवासी सगे भाइयों रामचंद्र, मनोहर लाल और सोहन लाल को दोषमुक्त करार दिया है।
गांव के लाखन सिंंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक जनवरी की रात वह अलाव सेंक रहा था। इसी दौरान सगे भाइयों ने अवैध हथियारों से हमला कर दिया। उसको गालियां देकर अपमानित किया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में गवाह बयानों से मुकर गए। लाखन सिंह ने भी कहा कि उसको किसने पीटा, अंधेरा होने की वजह से वह देख नहीं पाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने रामचंद्र, मनोहर लाल और सोहन लाल को बरी कर दिया। संवाद
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बारादरी थाना क्षेत्र के मकान नंबर-94 बी, चक महमूद निवासी वलीउद्दीन का नाम किला, प्रेमनगर, कैंट में दर्ज एक-एक और कोतवाली में दर्ज दो मामलों में शामिल किया गया था। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर निवासी नासिर खान और जाफर का नाम कोतवाली में दर्ज एक मामले में और बारादरी थाना क्षेत्र के कांकर टोला निवासी न्याब उर्फ निम्मा का नाम किला थाने में दर्ज एक मामले में शामिल किया गया था। आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वकील के जरिये कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाएं दाखिल की थीं।
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आरोपियों ने तर्क दिया कि एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं है। बाद में उनका नाम बढ़ाया गया। वह मौके पर नहीं थे। उनको झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं सशर्त स्वीकार कर ली हैं।
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दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति और सास-ससुर दोषमुक्त
बरेली। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन श्वेता श्रीवास्तव ने दहेज उत्पीड़न के आरोपी फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला साहूकारा निवासी राम प्रकाश, ब्रह्मशंकर और रामवती को दोषमुक्त करार दिया है।
स्वाति वशिष्ठ ने 15 जून 2023 को महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शादी 15 अप्रैल 2022 को राम प्रकाश से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद पति रामप्रकाश शर्मा, ससुर ब्रह्मशंकर शर्मा, सास रामवती देवी, जेठ शिवओम शर्मा और ननद सुमन मिश्रा दहेज में एक प्लॉट, 10 लाख रुपये और लग्जरी कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। बार-बार समझाने पर भी नहीं माने। जांच के बाद पुलिस ने राम प्रकाश, ब्रह्मशंकर और रामवती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान स्वाति अपने बयानों से पलट गई। कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया।
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा में आंशिक राहत
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर सजा में संशोधन किया है। कोर्ट ने सत्र न्यायालय की ओर से सुनाई गई आठ साल की सजा को उचित माना। लेकिन, आरोपी के सात साल की सजा काट लेने और आयु को देखते हुए पहले से काटी गई अवधि को ही पर्याप्त सजा माना है।
यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने दोषी हबीब की याचिका पर दिया। मामला बरेली के इज्जतनगर थाने का है। अभियोजन के अनुसार 26 अक्तूबर 1985 को नौ वर्षीय बच्ची खेत में सरसों के पत्ते लेने गई थी। उसी दौरान हबीब ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने 18 दिसंबर 1986 को आरोपी हबीब को दोषी ठहराते हुए आठ साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।
गैंगस्टर के दोषी को दो साल की कैद
बरेली। स्पेशल जज अशोक कुमार यादव ने गैंगस्टर के दोषी सुभाषनगर थाना क्षेत्र के पुरानी चांदमारी गंदा नाला निवासी शैलेंद्र कुमार उपाध्याय को शनिवार को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ 22 नवंबर 2012 को कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शैलेंद्र ने अपने वकील के जरिये कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि वह 25 माह से जेल में है और मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। जुर्म स्वीकारोक्ति पर कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी तीन सगे भाई दोषमुक्त
बरेली। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अनिल कुमार उपाध्याय ने हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने और अपमानित करने के आरोपी कैंट थाना क्षेत्र के गांव गुलाबनगर झिझरी निवासी सगे भाइयों रामचंद्र, मनोहर लाल और सोहन लाल को दोषमुक्त करार दिया है।
गांव के लाखन सिंंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक जनवरी की रात वह अलाव सेंक रहा था। इसी दौरान सगे भाइयों ने अवैध हथियारों से हमला कर दिया। उसको गालियां देकर अपमानित किया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में गवाह बयानों से मुकर गए। लाखन सिंह ने भी कहा कि उसको किसने पीटा, अंधेरा होने की वजह से वह देख नहीं पाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने रामचंद्र, मनोहर लाल और सोहन लाल को बरी कर दिया। संवाद