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Bareilly News: दौड़ में जीते युवक के पैर में गोली मारने वालों को पांच-पांच साल कैद की सजा

Tue, 30 Apr 2024 04:56 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 30 Apr 2024 04:56 AM IST
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Five years imprisonment to those who shot in the leg of the young man who won the race
बरेली। चार साल पहले दौड़ में जीतने पर युवक के पैर में गोली मारने वाले तीन दबंगों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार गौरव की अदालत ने पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड डाला है। गोली मारने वाले हारने वाले पक्ष से थे।
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सिरौली के गांव सकुटिया निवासी नन्हकी ने 24 नवंबर 2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका लड़का संजय खेत पर अपने ट्रैक्टर से मिट्टी खींच रहा था। खेत पर नन्हकी, उनका भतीजा राहुल व जुगेंद्र भी मौजूद थे। इसी दौरान गांव के नेत्रपाल, स्वराज, पुष्पेंद्र, देवेंद्र व भगवान सिंह आ गए और झगड़ा करने लगे। विरोध करने पर नेत्रपाल ने तमंचे से गोली मार दी जो संजय के पैर में लगी। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के पास से तमंचा बरामद किया।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने नेत्रपाल, पुष्पेंद्र, देवेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। स्वराज व भगवान सिंह का नाम मुकदमे से निकाल दिया। अदालत में सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने नौ गवाह पेश किए। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपियों ने महज इसलिए संजय के पैर में गोली मारी चूंकि वह नेत्रपाल के लड़के से दौड़ में जीत गया था। अदालत ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा से दंडित किया है।
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