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Bareilly News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को पांच साल की कैद

Tue, 12 Aug 2025 02:48 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 12 Aug 2025 02:48 AM IST
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Five years imprisonment to the accused under POCSO Act
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या तीन ने सोमवार को पॉक्सो एक्ट में दोषी को पांच साल कैद और छह हजार पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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अलीगंज थाने के एक गांव के ही वासुदेव के खिलाफ जून 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि दोपहर के समय उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। मौका पाकर वासुदेव उसके घर में घुस गया। बेटी के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर उसको पीटकर घायल कर दिया।
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जांच के बाद पुलिस ने दिसंबर में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से छह गवाह और सक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने वासुदेव को घर में घुसने, छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया। संवाद
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