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बरामद स्मैक का वजन न करने पर एसओ शेरगढ़ कोर्ट में तलब
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बरेली। थाना शेरगढ़ पुलिस ने स्मैक तो बरामद कर ली, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया, लेकिन स्मैक का वजन नहीं कराया। अब दरोगा ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि बरामदगी जंगल में होने की वजह से स्मैक नहीं तौल सके थे, इसलिए अब स्मैक का वजन कराने की इजाजत दी जाए। इस पर कोर्ट ने थाना शेरगढ़ एसओ को तलब कर लिया है। मामला एडीजे नरेश कुमार की कोर्ट का है।
बुधवार को कोर्ट में एसआई विवेक कुमार ने अर्जी देकर कहा कि 18 दिसंबर 2019 को पनवड़िया शेरगढ़ से बहेड़ी के मंसूर को स्मैक की 10 पुड़ियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इनमें से आठ पुड़िया पन्नी और दो कागज में थीं। अर्जी में कहा गया कि रात में जंगल में बरामदगी होने की वजह से स्मैक का वजन नहीं किया जा सका। वहां ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी जिससे स्मैक का वजन कराया जा सकता। न ही परीक्षण कराने के लिए नमूना लिया जा सका। नमूने की जांच के लिए थाने पर किट भी नहीं थी। दरोगा ने कोर्ट से गुहार की कि स्मैक का वजन कराने और परीक्षण के लिए नमूना लेने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने अभियुक्त को तलब करने के साथ ही थानाध्यक्ष शेरगढ़ को भी दो जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
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बुधवार को कोर्ट में एसआई विवेक कुमार ने अर्जी देकर कहा कि 18 दिसंबर 2019 को पनवड़िया शेरगढ़ से बहेड़ी के मंसूर को स्मैक की 10 पुड़ियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इनमें से आठ पुड़िया पन्नी और दो कागज में थीं। अर्जी में कहा गया कि रात में जंगल में बरामदगी होने की वजह से स्मैक का वजन नहीं किया जा सका। वहां ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी जिससे स्मैक का वजन कराया जा सकता। न ही परीक्षण कराने के लिए नमूना लिया जा सका। नमूने की जांच के लिए थाने पर किट भी नहीं थी। दरोगा ने कोर्ट से गुहार की कि स्मैक का वजन कराने और परीक्षण के लिए नमूना लेने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने अभियुक्त को तलब करने के साथ ही थानाध्यक्ष शेरगढ़ को भी दो जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
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