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जमीन सबस्टेशन और सॉलिड वेस्ट प्लांट की.. मालिकाना हक गृह विभाग का
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ठिरिया निजावत खां के चेयरमैन और ईओ ने जमीन नगर पंचायत के नाम दर्ज कराने को कहा
बरेली। नगर पंचायत ठिरिया निजावत खां में बिजली सब स्टेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जमीन खतौनी में अब भी नगर पंचायत की जगह गृह विभाग के नाम दर्ज है। ईओ और चेयरमैन ने इसे लेकर भविष्य में विवाद की आशंका जताते हुए एसडीएम को भेजी रिपोर्ट में जमीन नगर पंचायत के नाम दर्ज कराने को कहा है।
नगर पंचायत क्षेत्र में जमीन गाटा संख्या 818, 1.600 हेक्टेयर और गाटा संख्या-2195, 0.279 हेक्टेयर गृह विभाग के नाम दर्ज है। चेयरमैन और ईओ ने एसडीएम सदर ईशान प्रताप सिंह को अवगत कराया है कि गाटा संख्या 818 पर पॉवर कारपोरेशन का सबस्टेशन और उसका कार्यालय बना है, जबकि गाटा संख्या 2195 पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगना है। नगर पंचायत के पास इसके लिए और कहीं भूमि भी उपलब्ध नहीं है। इन दोनों ही मामलों में हाईकोर्ट भी निर्णय दे चुका है। इसके आधार पर एसडीएम से आग्रह किया गया है कि वर्तमान में दोनों गाटा संख्या की भूमि गृह विभाग के उपयोग में नही हैं, लेकिन खतौनी में जमीन अब भी गृह विभाग और पुलिस विभाग के कैंपिंग ग्राउंड के लिए 30 साल के पट्टे के तौर पर दर्ज है। कोर्ट के निर्णय और नगर पंचायत बोर्ड में पास प्रस्ताव के आधार पर इस भूमि को नगर पंचायत के नाम दर्ज किया जाए।
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बरेली। नगर पंचायत ठिरिया निजावत खां में बिजली सब स्टेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जमीन खतौनी में अब भी नगर पंचायत की जगह गृह विभाग के नाम दर्ज है। ईओ और चेयरमैन ने इसे लेकर भविष्य में विवाद की आशंका जताते हुए एसडीएम को भेजी रिपोर्ट में जमीन नगर पंचायत के नाम दर्ज कराने को कहा है।
नगर पंचायत क्षेत्र में जमीन गाटा संख्या 818, 1.600 हेक्टेयर और गाटा संख्या-2195, 0.279 हेक्टेयर गृह विभाग के नाम दर्ज है। चेयरमैन और ईओ ने एसडीएम सदर ईशान प्रताप सिंह को अवगत कराया है कि गाटा संख्या 818 पर पॉवर कारपोरेशन का सबस्टेशन और उसका कार्यालय बना है, जबकि गाटा संख्या 2195 पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगना है। नगर पंचायत के पास इसके लिए और कहीं भूमि भी उपलब्ध नहीं है। इन दोनों ही मामलों में हाईकोर्ट भी निर्णय दे चुका है। इसके आधार पर एसडीएम से आग्रह किया गया है कि वर्तमान में दोनों गाटा संख्या की भूमि गृह विभाग के उपयोग में नही हैं, लेकिन खतौनी में जमीन अब भी गृह विभाग और पुलिस विभाग के कैंपिंग ग्राउंड के लिए 30 साल के पट्टे के तौर पर दर्ज है। कोर्ट के निर्णय और नगर पंचायत बोर्ड में पास प्रस्ताव के आधार पर इस भूमि को नगर पंचायत के नाम दर्ज किया जाए।
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