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छात्रा की जमानत मंजूरी का आदेश हाईकोर्ट से सीजेएम पहुंचा
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शाहजहांपुर। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी छात्रा की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने का आदेश शनिवार को सीजेएम कोर्ट पहुंच गया। छात्रा की जमानत के लिए एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदार तय किए गए हैं। इसकी पुष्टि छात्रा के वकील कलविंदर सिंह ने की है।
वकील ने बताया कि जमानत भरने वालों का सत्यापन होने के बाद छात्रा की जेल से रिहाई संभव होगी। वहीं विक्रम और संजय की जमानत पर अभी कोई आदेश नहीं आया है। जबकि सचिन उर्फ सोनू की जमानत छात्रा के साथ ही मंजूर हो चुकी है। बता दें कि चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा उनसे पांच करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में 25 सितंबर से जेल में बंद है। जमानत मंजूर होने के बाद छात्रा और उसके एक साथी सचिन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। वहीं विक्रम की जमानत का प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं पहुंचा है। हालांकि परिवार वालों को उम्मीद है कि अब विक्रम की भी जमानत मंजूर हो जाएगी। इधर, चिन्मयानंद भी दुष्कर्म के आरोप में 20 सितंबर से जेल में हैं। उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित है।
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वकील ने बताया कि जमानत भरने वालों का सत्यापन होने के बाद छात्रा की जेल से रिहाई संभव होगी। वहीं विक्रम और संजय की जमानत पर अभी कोई आदेश नहीं आया है। जबकि सचिन उर्फ सोनू की जमानत छात्रा के साथ ही मंजूर हो चुकी है। बता दें कि चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा उनसे पांच करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में 25 सितंबर से जेल में बंद है। जमानत मंजूर होने के बाद छात्रा और उसके एक साथी सचिन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। वहीं विक्रम की जमानत का प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं पहुंचा है। हालांकि परिवार वालों को उम्मीद है कि अब विक्रम की भी जमानत मंजूर हो जाएगी। इधर, चिन्मयानंद भी दुष्कर्म के आरोप में 20 सितंबर से जेल में हैं। उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित है।
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