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हाईकोर्ट से जमानत के लिए परिजन वकीलों से ले रहे राय
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शाहजहांपुर। फिरौती मामले में जेल में बंद दुष्कर्म पीड़ित छात्रा की जमानत के लिए परिजन हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इसके लिए वकीलों से कानूनी राय ली जा रही है। हाईकोर्ट में 13 अक्तूबर को छुट्टियां समाप्त होने के बाद किसी भी दिन हाईकोर्ट जा सकते हैं। उधर, चिन्मयानंद के रिश्तेदार और समर्थक भी उनकी जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं।
30 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबाबू शर्मा की कोर्ट में चिन्मयानंद और छात्रा की जमानत अर्जी बहस के बाद खारिज कर दी गई थी। इसके बाद दोनों पक्ष के आरोपी अपनी-अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे। छात्रा के पिता ने बताया कि वह इस संबंध में हाईकोर्ट के वकीलों से राय ले रहे हैं, जिससे छात्रा की जमानत जल्द से जल्द मंजूर हो सके। वह 14 अक्तूबर को या उसके बाद किसी भी दिन हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। वहीं चिन्मयानंद के वकील ओमसिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के वकीलों से चिन्मयानंद की जमानत मंजूर कराने के लिए उनके परिजन राय ले रहे हैं। ताकि चिन्मयानंद जल्दी जेल से बाहर आ सकें।
चिन्मयानंद और छात्रा से मिलने पहुंचे परिजन
चिन्मयानंद और छात्रा से मिलने के लिए उनके परिजन अलग-अलग समय पर बृहस्पतिवार को जेल पहुंचे। चिन्मयानंद से उनके अधिवक्ता ओमसिंह व अमित ने मुलाकात की। छात्रा से उसके परिवार मिले। ब्यूरो
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30 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबाबू शर्मा की कोर्ट में चिन्मयानंद और छात्रा की जमानत अर्जी बहस के बाद खारिज कर दी गई थी। इसके बाद दोनों पक्ष के आरोपी अपनी-अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे। छात्रा के पिता ने बताया कि वह इस संबंध में हाईकोर्ट के वकीलों से राय ले रहे हैं, जिससे छात्रा की जमानत जल्द से जल्द मंजूर हो सके। वह 14 अक्तूबर को या उसके बाद किसी भी दिन हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। वहीं चिन्मयानंद के वकील ओमसिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के वकीलों से चिन्मयानंद की जमानत मंजूर कराने के लिए उनके परिजन राय ले रहे हैं। ताकि चिन्मयानंद जल्दी जेल से बाहर आ सकें।
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चिन्मयानंद और छात्रा से मिलने पहुंचे परिजन
चिन्मयानंद और छात्रा से मिलने के लिए उनके परिजन अलग-अलग समय पर बृहस्पतिवार को जेल पहुंचे। चिन्मयानंद से उनके अधिवक्ता ओमसिंह व अमित ने मुलाकात की। छात्रा से उसके परिवार मिले। ब्यूरो
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