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कालाबाजारी: ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मांगे 40 हजार रुपये, व्यापारी का सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल
Mon, 10 May 2021 03:27 PM IST
शाहरुख खान
पीटीआई, बरेली
पीटीआई, बरेली
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 10 May 2021 03:27 PM IST
सार
औषधि निरीक्षक उर्मिला वर्मा ने सोमवार को बताया कि शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो चल रहा था जिसमें कॉल करने वाला शख्स कारोबारी पारस गुप्ता से घर में पृथक-वास में रह रहे एक मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की बात कह रहा है।
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फाइल फोटो
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
बरेली शहर में कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने के बदले में 40 हजार रुपये मांगने के आरोपी व्यापारी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
औषधि निरीक्षक उर्मिला वर्मा ने सोमवार को बताया कि शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो चल रहा था जिसमें कॉल करने वाला शख्स कारोबारी पारस गुप्ता से घर में पृथक-वास में रह रहे एक मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की बात कह रहा है।
इस पर गुप्ता ने एक सिलेंडर के बदलने उससे 40 हजार रुपये मांगे। वर्मा ने बताया कि इस ऑडियो के आधार पर उन्होंने इसे ऑक्सीजन की कालाबाजारी मानते हुए मुकदमा प्रेम नगर थाने में दर्ज कराया है। प्रेम नगर थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि पारस गुप्ता के खिलाफ रविवार रात को धोखाधड़ी और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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साक्ष्य मिलने पर कारोबारी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर उन्हें पत्र देकर कोविड-19 पीड़ित मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तथा औषधियों को मनमाने दाम पर बेचे जाने की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
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औषधि निरीक्षक उर्मिला वर्मा ने सोमवार को बताया कि शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो चल रहा था जिसमें कॉल करने वाला शख्स कारोबारी पारस गुप्ता से घर में पृथक-वास में रह रहे एक मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की बात कह रहा है।
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इस पर गुप्ता ने एक सिलेंडर के बदलने उससे 40 हजार रुपये मांगे। वर्मा ने बताया कि इस ऑडियो के आधार पर उन्होंने इसे ऑक्सीजन की कालाबाजारी मानते हुए मुकदमा प्रेम नगर थाने में दर्ज कराया है। प्रेम नगर थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि पारस गुप्ता के खिलाफ रविवार रात को धोखाधड़ी और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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साक्ष्य मिलने पर कारोबारी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर उन्हें पत्र देकर कोविड-19 पीड़ित मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तथा औषधियों को मनमाने दाम पर बेचे जाने की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी।