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राहुल गांधी हाजिर हों: एमपी एमएलए कोर्ट ने पेश होने का दिया आदेश, इस बयान से बढ़ी है मुश्किल

Sat, 21 Dec 2024 09:29 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 21 Dec 2024 09:29 PM IST
सार

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ सुनवाई की और सात जनवरी 2025 को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।

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Bareilly MP MLA court ordered Rahul Gandhi to appear on January 7
राहुल गांधी (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ वाद दायर कर लिया है। साथ ही नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए सात जनवरी 2025 को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए हैं।

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अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके आधार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों में संपत्तियों को बांटा जाएगा। इस बयान का लंबे समय तक विरोध भी किया गया था।
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विशेष तौर पर इससे हिंदू समुदाय में डर बैठ गया था। इसके बाद बरेली के अवर न्यायालय में वाद दायर किया गया था। मामला एक बार अवर न्यायालय से खारिज हो गया था। इसके बाद अब एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए मामले वाद दायर कर सुनवाई के लिए सात जनवरी 2025 को राहुल गांधी को पेश होने के आदेश दिए हैं।
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न्यायालय में अध्यक्ष की ओर से तर्क दिया गया था कि इससे दो समुदायों में हिंसात्मक घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ओर से एक समुदाय को खुश करने और दूसरे समुदाय की संपत्ति को छीनने का बयान दिया गया है। इससे आहत होकर उन्होंने यह वाद दायर कराया है। 

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