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Bareilly News: एसीजेएम कोर्ट का आदेश बरकरार, पशु चोरी के दो आरोपी तलब

Wed, 06 May 2026 01:14 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 06 May 2026 01:14 AM IST
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ACJM court's order upheld, two accused of cattle theft summoned
बरेली अपर जिला सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र मणि ने एसीजेएम कोर्ट संख्या-पांच के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें कोर्ट ने पशु चोरी के आरोपी शाही थाना क्षेत्र के गांव फिरोजपुर जुनाही निवासी छोटे उर्फ अबरार और गुड्र्डू उर्फ इरशाद को तलब करने का आदेश दिया था।
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शाही थाना क्षेत्र के गांव बल्लिया निवासी राम अवतार ने 27 अप्रैल 2021 को अपनी दो भैंस चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने छोटे और गुड्डू पर आरोप लगाया था। जांच के दौरान विवेचक ने अभियुक्तों की नामजदगी झूठी पाई। इसके बाद पुलिस ने चार अप्रैल 2022 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर ली। इसके बाद राम अवतार ने न्यायालय की शरण लेते हुए आरोपियों की तलब करने की मांग की।
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एसीजेएम कोर्ट संख्या-पांच ने सुनवाई के बाद 17 जून 2022 को आरोपियों को तलब करने का आदेश दिया। आरोपियों ने इस आदेश के खिलाफ अपर जिला सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद एसीजेएम कोर्ट के 17 जून के आदेश को बरकरार रखते हुए आरोपियों को तलब करने का आदेश दिया है।
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पुनरीक्षण याचिका निरस्त, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम का आदेश बरकरार
बरेली अपर जिला न्यायाधीश राघवेंद्र मणि ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम (आंवला) के सात अप्रैल 2023 को पारित आदेश को सोमवार को बरकरार रखा गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव रम्पुरा रतनपुर निवासी कल्यान सिंह, रंजीत सिंह, मिथलेश और कमला देवी (सगे भाई और माता-पिता) को घर में घुसकर हमला करने और चोट पहुंचाने के मामले में तलब करने का आदेश दिया था।

आंवला थाना क्षेत्र के गांव नगरिया सतन निवासी सन्नो ने अपने बेटे के दो सालों और सास-ससुर पर आरोप लगाया था कि छह नवंबर 2021 को वह लोग उसके घर में घुस आए और उसको पीटा। पुत्रवधू, उसके दो बच्चों समेत जेबर, बाइक, नकदी आदि जबरन ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो सन्नो ने कोर्ट की शरण ली।। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने आरोपियों को विचारण के लिए तलब कर लिया। आरोपियों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के इस आदेश को चुनौती देते हुए अपर जिला सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा है।
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