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हत्यारे पिता-पुत्रों को उम्रकैद

Sat, 06 Oct 2018 11:48 PM IST
Updated Sat, 06 Oct 2018 11:48 PM IST
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हत्यारे पिता-पुत्रों को उम्रकैद
जमीन की रंजिश में युवक की हत्या के जुर्म में विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा ने चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्यारे आपस में पिता-पुत्र हैं। फरीदपुर के गांव नौगवां निवासी ओमपाल सिंह की 15 अगस्त, 2015 को हत्या कर दी गई थी। उनके भाई चंद्रपाल ने थाना फरीदपुर में रिपोर्ट लिखाई थी कि उनकी मामी विद्यावती ने फतेहगंज पूर्वी में अपने मकान और जमीन की वसीयत ओमपाल के नाम कर दी थी। इससे मामा के चचेरे भाई मोती और उसके बेटे कृष्णपाल उर्फ गुड्डू, नवाब तथा मुकेश ओमपाल से रंजिश मानने लगे। इन लोगों ने 15 अगस्त, 2015 की सुबह ओमपाल की सब्बल और लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने आठ गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा ने मोतीराम और उसके बेटों कृष्णपाल उर्फ गुड्डू, नबाव सिंह तथा मुकेश सिंह को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि में से 30 हजार रुपये मृतक की मां को देेने का आदेश दिया है।
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