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नामांकन से सात दिन पहले तक बनवा सकते हैं वोट

Wed, 20 Mar 2019 01:10 AM IST
pawan chandra पवन चंद्रा
Updated Wed, 20 Mar 2019 01:10 AM IST
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नामांकन से सात दिन पहले तक बनवा सकते हैं वोट
बरेली। लोकसभा चुनाव के नामांकन 28 मार्च से प्रारंभ होंगे। नामांकन से सात दिन पहले तक जो आवेदक फार्म नंबर छह भरकर जमा करेंगे। उनके ही वोट बन पाएंगे। उसके बाद भरे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। होली बाद वोट बनवाने के लिए किया गया कोई भी आवेदन संभवत: चुनाव आयोग की ओर से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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लोकसभा चुनाव आचार संहिता 10 मार्च से लागू है। उसके बाद नए वोट बनवाने की प्रक्रिया जोर-शोर से चल रही है। छह तहसीलों में नए वोट बनवाने के लिए आवेदनों की डाटा फीडिंग का काम चल रहा है। अब तक 20 हजार से ज्यादा नए वोट के नामांकन पंजीकृत हो चुके हैं। तहसील सदर में छह से ज्यादा कंप्यूटरों पर फार्म नंबर छह की डाटा फीडिंग का काम चल रहा है। इसके अलावा नवाबगंज, बहेड़ी, मीरगंज, फरीदपुर और आंवला तहसीलों में भी नए वोट बनवाने या फिर छूटे मतदाता फार्म नंबर छह भरकर जमा कर रहे हैं। हालांकि बीएलओ और कंप्यूटर आपरेटर नए वोट बनवाने में तकनीकी पेंच फंसाकर आवेदकों को वापस कर देते हैं। तमाम जगहों से फार्म नंबर छह का डाटा फीड कराने के बदले में रुपये मांगने की शिकायतें भी आई हैँ। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी रामसेवक द्विवेदी ने बताया कि अब दो या तीन दिन तक ही वोट बनेंगे। उसके बाद डॉटा फीडिंग बंद कर दी जाएगी।
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