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नकली नोट बनाने के चार आरोपियों को दस साल कैद

Sun, 05 Aug 2018 12:39 AM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली Updated Sun, 05 Aug 2018 12:39 AM IST
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नकली नोट बनाने के चार आरोपियों को दस साल कैद
 नकली नोट बनाने और उन्हें बाजार में खपाने के चार आरोपियों को अदालत ने दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडे ने किया। थाना हाफिजगंज के रहने वाले भगवान दास उर्फ भगवान स्वरूप और चंद्रपाल को थाना बारादरी पुलिस ने 12 जनवरी, 2004 को श्यामगंज चौराहे से गिरफ्तार किया था। ये दोनों वहां जाली नोट चलाने की फिराक में खड़े थे। इन लोगों के पास से जाली नोट भी बरामद हुए। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होेंने अपने साथी प्रेमपाल और खेमकरन के साथ मिलकर छोटी बिहार, थाना इज्जतनगर के एक मकान में कंप्यूटर और प्रिंटर से जाली नोट तैयार किए थे। पुलिस ने मकान में छापा मारकर कंप्यूटर, स्कैनर और प्रिंटर भी बरामद कर लिया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव ने चार गवाह पेश किए। अदालत ने अभियुक्त भगवान दास उर्फ भगवान स्वरूप, चंद्रपाल, प्रेमपाल और खेमकरन को दोषी ठहराते हुए दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने हरेक पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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