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चौराहे कब्जाए तो बच नहीं पाएंगे टेंपो, ई-रिक्शा वाले

Sun, 16 Jun 2019 02:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 16 Jun 2019 02:37 AM IST
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चौराहे कब्जाए तो बच नहीं पाएंगे टेंपो, ई-रिक्शा वाले
बरेली। शहर के चौराहों पर टेंपो और ई-रिक्शा वालों की दबंगई को लेकर चलाए जा रहे अमर उजाला के अभियान का असर दिखने लगा है। शुक्रवार को यातायात पुलिस की ओर से पुलिस लाइंस के रविंद्रालय सभागार में टेंपो और ई-रिक्शा ड्राइवरों की बैठक बुलाई गई। यहां एसपी ट्रैफिक और एआरटीओ ने ड्राइवरों को यातायात नियमों के प्रति सचेत किया। चौराहे कब्जाने, भीड़ भरे तंग रास्तों में अनियमित संचालन पर खासतौर पर कार्रवाई की बात कही गई। कहा कि नियम तोड़ने पर अब जुर्माना कई गुना हो गया है। इसलिए नियमों का पालन करके जुर्माने से बचें तो बेहतर रहेगा वरना दिक्कत होगी।
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एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने ड्राइवरों को बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन से हो रहे हादसों को रोकने के लिए अब शासन ने अलग-अलग मामलों में कई गुना जुर्माना तय कर दिया है। इसे भरना आसान बात नहीं है। ओवरस्पीड वाहन चलाने का जुर्माना भरने में तो महीने भर की कमाई चली जाएगी। एआरटीओ उदयवीर सिंह ने ओवरलोडिंग के प्रति टेंपो ड्राइवरों को चेताया कि इसमें अब कई गुना जुर्माना हो गया है। इसलिए वाहनों को ओवरलोडेड न करें। बैठक में टीआई जेएन अस्थाना, परवेज अली भी मौजूद रहे। बैठक में करीब पांच सौ ड्राइवरों मौजूद रहे। वाहनों पर यातायात नियमों की शपथ के स्टीकर भी चस्पा किए गए। नियम पालन करने की शपथ दिलाई गई, दूसरे वाहन चालकों को भी इसके प्रति सचेत करने को कहा।
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चौराहा घेरा तो न्यूनतम एक हजार का चालान
टीआई परवेज अली ने बताया कि अब तक पुलिस नो पार्किंग के मामले में करीब 600 रुपये जुर्माना वसूलती थी। इसमें सौ रुपये नो पार्किंग और पांच सौ रुपये यातायात नियमों के उल्लंघन के होते थे। अब पहली बार नो पार्किंग करते पकड़े जाने पर पांच सौ रुपये और दूसरी बार में एक हजार का जुर्माना देना होगा। यानि टेंपो ड्राइवर को पहली बार नो पार्किंग में पकड़े जाने पर एक हजार रुपये और दूसरी बार में डेढ़ हजार रुपये देने होंगे।
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दूसरे वाहन चालकों को भी देना पड़ेगा ज्यादा जुर्माना
टीआई ने कहा कि हेलमेट न पहनने और सीट बेल्ट न बांधने का जुर्माना पहले सौ रुपये था जो अब पांच सौ रुपये हो गया है। ओवरस्पीड वाहन चलाना सबसे महंगा पड़ेगा। पहले चार सौ रुपये जुर्माना देना पड़ता था जो अब चार हजार रुपये हो गया है। इसी प्रकार ओवरलोडेड होने पर पुलिस अब तक दो हजार की रसीद काट देती थी। अब प्रति टन दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा। किसी वाहन में दस टन माल है तो बीस हजार रुपये जुर्माना देना होगा।


टेंपो ड्राइवर बोले- अतिक्रमण हटवा दीजिए
बैठक में टेंपो ड्राइवरों ने भी समस्याएं रखीं। कहा कि वाहन स्टैंड न होने से उन्हें समस्या आती है। चौराहों और सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से भी जाम लगता है। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि दूसरे विभागों से जुड़ी समस्याएं वहां बता दी जाएंगी। पुलिस इंचीटेेप लेकर चौराहों पर जमावड़ा नहीं नाप रही पर ड्राइवरों को हद में तो रहना ही होगा। एक लाइन में जगह छोड़कर वाहन लगाएं। पूरा चौराहा घेरकर खड़े होंगे तो कार्रवाई होगी ही।

ये शपथ ली टेंपो-ई रिक्शा ड्राइवरों ने
- चौराहे-तिराहे से 50 मीटर की परिधि से बाहर ही सवारियां उतारूंगा और बैठाऊंगा।
- सवारियां बैठाने की होड़ में एक से अधिक लेन में वाहन नहीं खड़ा करूंगा। न ही जमावड़ा लगाऊंगा जिससे अन्य लोगों को असुविधा हो।
- अपने वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां नहीं बैठाऊंगा।
- वाहन तेज गति से नहीं चलाऊंगा।
- नशे में वाहन नहीं चलाऊंगा, यातायात नियमों का पालन करूंगा।
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