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फीस हुई नौ गुना महंगी, 50 हजार वाहन स्वामी होंगे प्रभावित
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बाराबंकी। पुुुराने वाहनों का पंजीकरण एक अप्रैल से करीब नौ गुना महंगा हो जाएगा। उदाहरण के रूप में इतना समझ सकते हैं कि पुरानी कार का पुनर्पंजीकरण कराने पर 600 की बजाय 5800 रुपये फीस चुकानी पड़ेगी। जिले में करीब 50 हजार वाहन ऐसे हैं जिनके पंजीकरण की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब इन वाहन स्वामियों को अपनी पुरानी व बाइक का शौक महंगा पड़ेगा। इतना ही नहीं यदि वाहनों का पुनर्पंजीकरण नहीं कराया तो चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर लंबा जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
पुराने वाहनों के दोबारा पंजीकरण में बड़ा बदलाव किया गया है। एक अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों से करीब 50 हजार वाहन स्वामी प्रभावित होंगे। एक अप्रैल से यह नियम प्रभावी होंगे। 15 वर्ष पुराने निजी व व्यवसायिक वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने पर पहले की तुलना में अधिक फीस चुकानी पड़ेगी। जिले में करीब 50 हजार से अधिक वाहन ऐसे हैं जो 15 वर्ष पुराने हैं। नए नियम के अनुसार, दोपहिया वाहन, व्यवसायिक व हल्के यात्री व मालवाहन, बस, ट्रक के दोबारा पंजीकरण की फीस बढ़ा दी गई है।
अभी तक 15 वर्ष पुरानी कार का दोबारा पंजीकरण कराने पर 600 रुपये फीस जमा होती थी लेकिन अब एक अप्रैल से इसकी फीस बढ़ाकर 5800 रुपये कर दी गई है। इसी तरह 15 वर्ष पुराने दोपहिया वाहन की फीस 300 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य टैक्स भी देय होगा।
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एआरटीओ प्रशासन पंकज सिंह का कहना है कि परिवहन मंत्रालय द्वारा पुराने वाहनों के दोबारा पंजीकरण के नियम में बदलाव किया गया है। जिले में करीब पचास हजार वाहन हैं जो 15 वर्ष पुराने हैं। नए नियम एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। 15 वर्ष पुराने वाहनों के पुनर्पंजीकरण की फीस में बढ़ोतरी की गई है। जो वाहन 15 साल पुराने हो गए हैं और पुनर्पंजीकरण नहीं कराया है तो चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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पुराने वाहनों के दोबारा पंजीकरण में बड़ा बदलाव किया गया है। एक अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों से करीब 50 हजार वाहन स्वामी प्रभावित होंगे। एक अप्रैल से यह नियम प्रभावी होंगे। 15 वर्ष पुराने निजी व व्यवसायिक वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने पर पहले की तुलना में अधिक फीस चुकानी पड़ेगी। जिले में करीब 50 हजार से अधिक वाहन ऐसे हैं जो 15 वर्ष पुराने हैं। नए नियम के अनुसार, दोपहिया वाहन, व्यवसायिक व हल्के यात्री व मालवाहन, बस, ट्रक के दोबारा पंजीकरण की फीस बढ़ा दी गई है।
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अभी तक 15 वर्ष पुरानी कार का दोबारा पंजीकरण कराने पर 600 रुपये फीस जमा होती थी लेकिन अब एक अप्रैल से इसकी फीस बढ़ाकर 5800 रुपये कर दी गई है। इसी तरह 15 वर्ष पुराने दोपहिया वाहन की फीस 300 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य टैक्स भी देय होगा।
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एआरटीओ प्रशासन पंकज सिंह का कहना है कि परिवहन मंत्रालय द्वारा पुराने वाहनों के दोबारा पंजीकरण के नियम में बदलाव किया गया है। जिले में करीब पचास हजार वाहन हैं जो 15 वर्ष पुराने हैं। नए नियम एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। 15 वर्ष पुराने वाहनों के पुनर्पंजीकरण की फीस में बढ़ोतरी की गई है। जो वाहन 15 साल पुराने हो गए हैं और पुनर्पंजीकरण नहीं कराया है तो चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।