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Barabanki News: किशोरी का अपहरण करने वाले को 10 साल की सजा

Fri, 25 Aug 2023 01:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 25 Aug 2023 01:14 AM IST
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Teenager's kidnapper gets 10 years in jail
कोर्ट ने लगाया 30000 रुपये का जुर्माना
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बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 30000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि जमा होने पर 15000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।


विशेष लोक अभियोजक अजय सिसोदिया व अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि 22 अक्टूबर 2017 को देवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को शिवकैलाश उर्फ कैलाशचंद्र निवासी सलेमपुर बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पीड़िता के पिता/वादी ने तहरीर में बताया कि अभियुक्त विवाहित है और जमीन पाने के लालच में उसने ऐसा किया है। अभियुक्त की ओर से पीड़िता को कहीं छिपा कर रखा गया है, जिससे उसका पता नहीं चल पा रहा है।
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न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त शिवकैलाश उर्फ कैलाश चंद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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