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Barabanki News: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना

Fri, 05 Jan 2024 01:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 05 Jan 2024 01:09 AM IST
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Life imprisonment for wife's murderer.
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने थाना क्षेत्र जहांगीराबाद के बहादुरपुर गांव में तीन वर्ष पहले हुई महिला की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए उसके पति को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि ग्राम पाराकुंवर थाना सतरिख निवासी वादी गोविंद कुमार ने अपनी पुत्री रंजना की शादी मई 2017 में ग्राम बहादुरपुर थाना जहांगीराबाद निवासी अखिलेश कुमार के साथ की थी। ससुराल में रंजना के पति अखिलेश कुमार, ससुर पलटू व देवर विमल, रिश्तेदार ओमप्रकाश व रामप्रकाश दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे, लेकिन वादी समझाता रहता था।
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दहेज की मांग को लेकर एक फरवरी 2020 को दिन में डेढ़ बजे अखिलेश ने हंसिया से पत्नी रंजना की हत्या कर दी थी। रंजना का कटा हुआ सिर लिए अखिलेश घूम रहा था। उसी समय सूचना पर पहुंची पुलिस ने अखिलेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने अखिलेश कुमार, उनके पिता पलटूराम, भाई विमल के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद रंजना के पति को दोषी करार देकर सजा सुनाई। इसके साथ ही पलटू राम व विमल को दोषमुक्त किया गया है।
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