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Barabanki News: कोटेदार को 20 साल बाद पांच साल की सजा

Wed, 30 Jul 2025 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 30 Jul 2025 12:35 AM IST
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Kotedaar sentenced to 5 years imprisonment after 20 years
बाराबंकी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचि तिवारी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा धोखाधड़ी के एक मामले में कोटेदार बैजनाथ को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष की कैद व आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार तहसील रुदौली के पूर्ति निरीक्षक साबू दुबे ने थाना पटरंगा में दी तहरीर में बताया था कि विकास खंड मवई के ग्राम सुल्तानपुर के कोटेदार बैजनाथ पुत्र सतगुरु द्वारा उठाए गए मिट्टी के तेल का उपभोक्ताओं को सही तरह से वितरण नहीं किया जा रहा है। बताया कि उन्होंने जमुना प्रसाद व बीबी सिंह के साथ एक दिसंबर 2005 को ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के उचित दर विक्रेता बैजनाथ की दुकान की जांच की । इस दौरान विक्रेता मौके पर नहीं मिला। जांच में सामने आया कि विक्रेता द्वारा 28 नवंबर 2005 को सरनी ट्रेडर्स से 2100 लीटर मिट्टी तेल उठान की गई थी। जबकि मौके पर दुकान में न तो तेल का कोई स्टॉक मिला और न ही खाली ड्रम मिले। जांच में कोटेदार द्वारा 2100 लीटर मिट्टी तेल का दुरुपयोग पाया गया है। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। (संवाद)
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