फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Husband gets life imprisonment for dowry murder

Barabanki News: दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

Sat, 07 Dec 2024 01:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 07 Dec 2024 01:34 AM IST
विज्ञापन
Husband gets life imprisonment for dowry murder
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश यादव ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सास-ससुर को साक्ष्य छिपाने की धारा में दो-दो वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया की जनपद लखीमपुर के थाना मितौली के ग्राम उसरी नान पकरिया निवासी गोदावरी ने अपनी पुत्री पम्मी की शादी कोतवाली देवा, ग्राम मोहनपुर निवासी प्रेमशंकर के साथ की थी। घटना से ढाई वर्ष पूर्व हुई शादी में गोदावरी ने काफी उपहार दिया था।
विज्ञापन


पति प्रेम शंकर व ससुर रामहेत तथा सास रामरती उससे संतुष्ट नहीं थे और आए दिन पम्मी को दहेज के लिए परेशान करते थे व मारते-पीटते भी थे। 25 जून 2015 को उसके दामाद ने पम्मी की मौत होने की सूचना दी जिस पर उसने पहुंचने पर ही शव जलाने को कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन


गोदावरी जब अपने परिवार के साथ ग्राम मोहनपुर पहुंची तो पता चला कि तीनों लोगों ने उसे मारकर शव बाग में जला दिया है। घटना की रिपोर्ट गोदावरी ने कोतवाली देवा में दर्ज कराई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने पति को दहेज हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए उम्र कैद व 20 हजार रुपये के जुर्माना तथा सास-ससुर को दो-दो वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed