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सीज होंगे बगैर एचएसआरपी नंबर प्लेट वाले कामर्शियल वाहन

Thu, 28 Oct 2021 01:03 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 28 Oct 2021 01:03 AM IST
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high security number plate
बाराबंकी। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी ज्यादातर वाहन बगैर एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) के फर्राटा भर रहे हैं। शासन द्वारा कॉमर्शियल प्रयोग वाले सभी वाहनों को बीते 30 सितंबर तक एचएसआरपी प्लेट लगाने के आदेश दिए गए थे। नए आदेश के अनुसार अब बगैर एचएसआरपी वाले कॉमर्शियल वाहन पकड़े जाने पर सीज कर दिया जाएंगे।
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जिले में चार लाख से ज्यादा निजी वाहन और 22 हजार छोटे बड़े कॉमर्शियल वाहन पंजीकृत हैं। कॉमर्शियल वाहनों में 30 सितंबर 2021 तक एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेश प्लेट) लगाने के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी ज्यादातर वाहन बगैर एचएसआरपी लगवाए फर्राटा भर रहे हैं।
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एचएसआरपी के बिना पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय स्वामित्व हस्तांतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, एनओसी, बीमा आदि के कार्य नहीं हो सकेगा। निजी वाहनों के नंबर के आखिरी क्रमवार नंबर के आधार पर अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है।
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निर्धारित हुई तिथियां, समय सीमा बीतने पर होगा जुर्माना
जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी अंक 0 व 1 होगा उन्हें 15 नवंबर तक एचएसआरपी लगवाना होगा। 2 से 3 नंबर वालों को 15 फरवरी 2022, 4 से 5 वालों के लिए 15 मई 2022, 6 से 7 नंबर वालों के लिए 15 अगस्त 2022 व 8 से 9 नंबर वालों के लिए 15 नवंबर 2022 तक का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय में वाहनों में नंबर प्लेट नहीं बदले जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन प्लेट में होंगी ये जानकारियां
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में सात डिजिट का लेजर कोड यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जिसमें वाहन संबंधी सभी डिटेल होती है। एचएसआरपी में रजिस्ट्रेशन मार्क, क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम स्टिकर वगैरह गारंटी में कवर होंगे और ऐसे होंगे कि निकालने पर खराब हो जाएंगे।
डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनने से रोकने के लिए इसमें लेजर मार्क और होलोग्राम जैसे सुरक्षा उपाय भी रखे गए हैं। स्टिकर में रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, लेजर ब्रांडेड परमानेंट नंबर, इंजन और चेसिस नंबर तक की जानकारी होगी।

निजी वाहनों में एचएसआरपी लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें वाहन के नंबर के आखिरी अंकों के हिसाब से तिथियां निर्धारित हैं। वाहन स्वामी को निर्धारित समय में एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद पकड़े जाने पर जुर्माना होगा या फिर वाहनों को सीज किया जाएगा। प्रवर्तन दल को अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
-पंकज सिंह, एआरटीओ प्रशासन
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