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तस्कर को 15 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Oct 2016 11:50 PM IST
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बाराबंकी। मादक पदार्थ की तस्करी के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानुदेव शर्मा ने एक तस्कर को 15 वर्ष की कैद व दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष अभियोजक भारत सरकार विजय कुमार टंडन ने बताया कि 30 अगस्त 2012 को केंद्रीय नारकोटिस ब्यूरो के निवारक दल ने थाना जैदपुर के टिकरा मुर्तजा निवासी वसी अहमद के घर से तीन किलो हिरोइन बरामद की थी।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उप निरीक्षक अनिल कुमार शुक्ला समेत अन्य गवाहों को पेश किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तस्कर वसी अहमद को दोषी पाते हुए 15 साल की कैद व दो लाख रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है।
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विशेष अभियोजक भारत सरकार विजय कुमार टंडन ने बताया कि 30 अगस्त 2012 को केंद्रीय नारकोटिस ब्यूरो के निवारक दल ने थाना जैदपुर के टिकरा मुर्तजा निवासी वसी अहमद के घर से तीन किलो हिरोइन बरामद की थी।
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न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उप निरीक्षक अनिल कुमार शुक्ला समेत अन्य गवाहों को पेश किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तस्कर वसी अहमद को दोषी पाते हुए 15 साल की कैद व दो लाख रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है।
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