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पूर्व ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और कोटेदार को जेल

Tue, 15 Jul 2014 05:31 AM IST
Barabanki
Barabanki Updated Tue, 15 Jul 2014 05:31 AM IST
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त्रिवेदीगंज (बाराबंकी)। एसीजेएम की अदालत ने सुनवाई के दौरान पूर्व प्रधान, पूर्व पंचायत सचिव व मौजूदा कोटेदार को जेल भेज दिया है। इनके खिलाफ आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर लोनी कटरा थाने में गरीबों के नाम फर्जी कार्ड बनाकर राशन हड़पने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी का मामला न्यायालय में चल रहा था।
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क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के पूर्व प्रधान अभय प्रताप सिंह, पूर्व पंचायत सचिव अब्दुल अहद और मौजूदा कोटेदार व पूर्व प्रधान के भाई उदय प्रताप सिंह पर आरोप था कि इन लोगों की मिली भगत से गरीबों के नाम फर्जी राशन कार्ड बनाकर राशन की उठान कर उसकी कालाबाजारी की गई। इस मामले की शिकायत एडीएम हैदरगढ़ से की गई। जिस पर एसडीएम ने मामले की जांच आपूर्ति निरीक्षक अजित चौधरी को सौंपी। जांच में मामला सही पाए जाने पर 26 फरवरी 2014 को आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर तीनों लोगों के खिलाफ दी थी।
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जिस पर इनके खिलाफ लोनी कटरा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई सोमवार को एसीजेएम अमित वीर सिंह की अदालत पर होनी थी। सुनवाई के बाद एसीजेएम ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया। इसी बीच एक अदालत अर्जी विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. राजेश सिंह की अदालत में डाली गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमरेश विक्रम व तहसीन नौशाद ने बताया कि न्यायाधीश ने तीनों की जमानत अर्जी को खारिज कर जेल भेज दिया है।
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