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Banda News: छात्रा को अगवा कर गैंगरेप में तीन युवकों को 20-20 वर्ष का कारावास
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बांदा। छात्रा को अगवा कर गैंगरेप में तीन युवकों को 20-20 वर्ष का कारावास तीनों पर 85,500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। एक अन्य नाबालिग की फाइल अलग कर दी गई है।
बदौसा थाना के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने 10 अक्तूबर 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी एक इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। स्कूल आते-जाते उसकी बेटी को बदौसा थाना क्षेत्र के पौहार गांव निवासी सत्येंद्र त्रिपाठी, उसके दोस्त शिवओम उर्फ शिवम निवासी भुसासी, अंकित पाल निवासी रसिन का पुरवा चित्रकूट व नाबालिग परेशान करते थे। साथ ही अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करते थे।
24 सितंबर 2022 को किशोरी जब घर से साइकिल लेकर कॉलेज पढ़ने गई तो सत्येंद्र ने साथियों के साथ अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। यह लोग किशोरी को बहलाकर साथ ले गए। इधर परिजन किशोरी की तलाश करते रहे। जब किशोरी नहीं मिली तो 10 अक्तूबर को पिता ने बदौसा थाने में उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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करीब दो दिन बाद पुलिस ने लड़की को खोज लिया। उसके बायन के आधार पर 13 अक्तूबर को गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज की गईविवेचना के बाद तीन दिसंबर 2022 को आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। इसमें नाबालिग आरोपी की पत्रावली अलग कर दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई। तीनों दोषी जमानत पर बाहर चल रहे थे, जिन्हें जेल भेज दिया गया।
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बदौसा थाना के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने 10 अक्तूबर 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी एक इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। स्कूल आते-जाते उसकी बेटी को बदौसा थाना क्षेत्र के पौहार गांव निवासी सत्येंद्र त्रिपाठी, उसके दोस्त शिवओम उर्फ शिवम निवासी भुसासी, अंकित पाल निवासी रसिन का पुरवा चित्रकूट व नाबालिग परेशान करते थे। साथ ही अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करते थे।
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24 सितंबर 2022 को किशोरी जब घर से साइकिल लेकर कॉलेज पढ़ने गई तो सत्येंद्र ने साथियों के साथ अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। यह लोग किशोरी को बहलाकर साथ ले गए। इधर परिजन किशोरी की तलाश करते रहे। जब किशोरी नहीं मिली तो 10 अक्तूबर को पिता ने बदौसा थाने में उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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करीब दो दिन बाद पुलिस ने लड़की को खोज लिया। उसके बायन के आधार पर 13 अक्तूबर को गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज की गईविवेचना के बाद तीन दिसंबर 2022 को आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। इसमें नाबालिग आरोपी की पत्रावली अलग कर दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई। तीनों दोषी जमानत पर बाहर चल रहे थे, जिन्हें जेल भेज दिया गया।