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Banda News: पूर्व शाखा प्रबंधक समेत पांच पर रिपोर्ट

Thu, 10 Apr 2025 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Apr 2025 11:54 PM IST
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report bank manger
बांदा। कूटरचित दस्तावेज से लोन पास कराने के मामले की कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें पूर्व शाखा प्रबंधक समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है।
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शहर के धीरज नगर, लड़ाका पुरवा निवासी सज्जन देवी ने न्यायालय में वाद दायर कर बताया कि घर बनवाने के लिए उसे रुपये की आवश्यकता थी। इसके लिए पति देवकुमार के साथ लोन लेने सेंट्रल बैंक की शाखा रामलीला मैदान गए। वहां तत्कालीन शाखा प्रबंधक रामबली, फील्ड आफिसर व बैंक मित्र सियाशरण शर्मा से मिले। उन्होंने मोहल्ला कटरा, मरही माता मंदिर निवासी केशव स्वर्णकार व जेलरोड क्योटरा निवासी रामबिहारी गुप्ता से मिलकर बैंक के रीजनल आफिस झांसी से लोन सेशन की रिपोर्ट बनवाने की बात कही। इसके लिए 40 हजार रुपये फीस व सादे कागज पर हस्ताक्षर कराया।
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कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया की रजिस्ट्री का बैनामा दो लोगों के नाम होने के कारण लोन पास नहीं हो सकता है। इसके बाद आरोपियों ने पति देवकुमार से दूसरे किसी जमीन के कागज दिखाने के लिए मांगा। इस पर एक दूसरी जमीन, जिसकी दाखिल खारिज नहीं हुई थी के कागज दिखाए, जो आरोपियों ने ले लिए, लेकिन लोन नहीं किया।
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इसके बाद तीन सितंबर 2020 को सेंट्रल बैंक की शाखा रामलीला मैदान से पीड़िता के पास एक नोटिस आया, जिसमें 10 अक्टूबर 2019 को उसके नाम से नौ लाख 31 हजार रुपये का लोन स्वीकृत बताया गया। पति के साथ बैंक जाकर शाखा प्रबंधक के बारे में पता किया। पता करने पर उसके रिटायर्ड होने की जानकारी मिली। साथ ही जानकारी हुई की आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उनके नाम पर लोन पास कराया है। पीड़िता ने आरोपितों के खिलाफ थाना में तहरीर दी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। जहां कोर्ट के आदेश पर शाखा प्रबंधक सहित पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। शहर कोतवाल पंकज सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना की जा रही है।
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