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फैसले पर अभद्र पोस्ट में तीन के विरुद्ध रिपोर्ट

Sat, 09 Nov 2019 11:15 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 09 Nov 2019 11:15 PM IST
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Report against three in indecent post on verdict
बांदा। अयोध्या फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने तथा भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने पर शनिवार को जिले के तीन थानों में तीन व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। इनमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक बांदा शहर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बुंदेलखंड युवा संगठन के नाम से चलाई जा रही फेसबुक आईडी में मुस्लिम धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर इस संगठन के विरुद्ध धारा 153ए आईपीसी व 67 आईटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि यह फेसबुक प्रदीप अवस्थी नामक व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही है। उसकी तलाश की जा रही है।
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दूसरा मामला अतर्रा थाने का है। इंस्पेक्टर रामेंद्र तिवारी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में रोहित कुमार पुत्र मोहन के विरुद्ध धारा 295ए व 503 आईपीसी तथा 66 आईटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभियुक्त द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सुप्रीमकोर्ट के अयोध्या फैसले पर समुदाय विशेष पर आपत्तिजनक अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग तथा धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। इसकी भी तलाश की जा रही है। तीसरी घटना बदौसा थाना क्षेत्र की है। थाना प्रभारी निरीक्षक गिरेंद्र सिंह ने जयकरन सोनकर पुत्र लल्लूराम सोनकर निवासी बदौसा के विरुद्ध धारा 295ए व 503 आईपीसी और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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उस पर आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिये अयोध्या फैसले को लेकर आपत्तिजनक और अश्लील भाषा तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट डाली। इंसपेक्टर ने गिरेंद्र सिंह ने बताया कि जयकरन को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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