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लोक अदालत में 743 मामले निस्तारित 11.70 लाख जुर्माना

Sat, 14 Mar 2015 11:47 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Sat, 14 Mar 2015 11:47 PM IST
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Public court disposed of 743 cases fined 11.70 million

जिला व तहसील मुख्यालयों में द्वितीय मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को 1118 मामलों में 743 का सुलह-समझौते से निस्तारण किया गया। न्यायाधीशों ने 1.84 लाख अर्थदंड वसूला।

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मोटर दुर्घटना वादों में 11.70 लाख रुपये जुर्माना व हर्जाना आरोपित किया गया। सहायक स्टांप आयुक्त ने 84,410 रुपये अर्थदंड वसूला।

जिला न्यायाधीश रामकृष्ण गौतम ने मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधी चार मामले निस्तारित किए और 8.38 लाख रुपये प्रतिकर दिलाया। प्रथम अपर जिला जज बृजलाल ने एक, विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) नरेंद्र कुमार झा ने तीन मुकदमे निपटाए। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) संजय सिंह ने तीन मामलों का निस्तारण किया।
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प्रधान न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने वैवाहिक व भरण पोषण से संबधी 13, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामदयाल ने 86 मामले निस्तारित कर 32,200 रुपये जुर्माना आरोपित किया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नरेश कुमार ने 23 मामलों में 39.91 लाख के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) चंद्रमणि मिश्रा ने 197, प्रथम अपर सीजेएम संजय मिश्र ने 43, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तबरेज अहमद ने 23, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) वीएन पांडेय ने पांच, सिविल जज अतर्रा जीपी शुक्ला ने 12, बबेरू ने एक तथा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट राम किशोर त्रिपाठी ने आठ लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया।


किशोर न्याय बोर्ड ने एक मामला निपटाया। उधर, राजस्व वादों में नगर मजिस्ट्रेट कृपा शंकर पांडेय ने 75, उप जिला मजिस्ट्रेट बांदा 28, बबेरू 35, अतर्रा ने 54 मामलों का निस्तारण किया। वादकारियों को विधिक जानकारी भी दी गई।

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