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श्रमिक मान धन और व्यापारी पेंशन योजना का पूरा करें लक्ष्य
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बांदा। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) और लघु व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का लक्ष्य मंडल में पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार को मंडलायुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक में आयुक्त ने बताया कि श्रम योगी मानधन योजना ऐसे असंगठित कर्मकार जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है और उनकी मासिक आय 15 हजार से अधिक नहीं है, के लिए लागू की गई है। बशर्ते ये कर्मकार ईपीएफ व ईएसआई से आवर्त न हो।
आयुक्त ने कहा कि योजना के तहत 18 वर्ष के कर्मकार को 55 रुपये और 40 वर्ष के कर्मकार को अधिकतम 200 रुपये प्रीमियम देना होगा। पात्र कर्मकार अपना रजिस्ट्रेशन जनसेवा केंद्रों के माध्यम से करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल फोन नंबर जरूरी है। योजना के तहत कर्मकारों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपये मासिक न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।
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राष्ट्रीय पेंशन ट्रेडर्स योजना के बारे में आयुक्त ने बताया कि इसमें ऐसे लघु व्यापारी पात्र होंगे जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो और उनका वार्षिक कारोबार डेढ़ करोड़ रुपये तक हो। प्रीमियम दर 18 वर्ष के लिए 55 रुपये और 40 वर्ष के लिए 200 रुपये अधिकतम होगी। इस योजना के पंजीकरण भी जनसेवा केंद्रों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर के साथ कराया जा सकेगा।
बशर्ते वह लघु व्यापारी हों और आयकरदाता न हों। 60 वर्ष की उम्र के बाद पात्र अभिदाता को न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के अंतर्गत घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, मिड-डे मील वर्कर, मछली पालन, खेतिहर मजदूर, मोची, नाई, धोबी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, खनन श्रमिक, निर्माण मजदूर, पत्थर तोडने वाले मजदूर, बोझा ढोने या बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मनरेगा मजदूर आदि शामिल हैं। आयुक्त ने कहा कि इन योजनाओं की प्रगति मंडलीय बैठक में की जाएगी।
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गुरुवार को मंडलायुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक में आयुक्त ने बताया कि श्रम योगी मानधन योजना ऐसे असंगठित कर्मकार जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है और उनकी मासिक आय 15 हजार से अधिक नहीं है, के लिए लागू की गई है। बशर्ते ये कर्मकार ईपीएफ व ईएसआई से आवर्त न हो।
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आयुक्त ने कहा कि योजना के तहत 18 वर्ष के कर्मकार को 55 रुपये और 40 वर्ष के कर्मकार को अधिकतम 200 रुपये प्रीमियम देना होगा। पात्र कर्मकार अपना रजिस्ट्रेशन जनसेवा केंद्रों के माध्यम से करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल फोन नंबर जरूरी है। योजना के तहत कर्मकारों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपये मासिक न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।
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राष्ट्रीय पेंशन ट्रेडर्स योजना के बारे में आयुक्त ने बताया कि इसमें ऐसे लघु व्यापारी पात्र होंगे जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो और उनका वार्षिक कारोबार डेढ़ करोड़ रुपये तक हो। प्रीमियम दर 18 वर्ष के लिए 55 रुपये और 40 वर्ष के लिए 200 रुपये अधिकतम होगी। इस योजना के पंजीकरण भी जनसेवा केंद्रों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर के साथ कराया जा सकेगा।
बशर्ते वह लघु व्यापारी हों और आयकरदाता न हों। 60 वर्ष की उम्र के बाद पात्र अभिदाता को न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के अंतर्गत घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, मिड-डे मील वर्कर, मछली पालन, खेतिहर मजदूर, मोची, नाई, धोबी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, खनन श्रमिक, निर्माण मजदूर, पत्थर तोडने वाले मजदूर, बोझा ढोने या बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मनरेगा मजदूर आदि शामिल हैं। आयुक्त ने कहा कि इन योजनाओं की प्रगति मंडलीय बैठक में की जाएगी।