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कचरा निस्तारण कर में भारी कटौती
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बोर्ड की बैठक में सदस्यों के प्रस्ताव देखते अध्यक्ष मोहन साहू। साथ में ईओ बुद्धि प्रकाश।
- फोटो : BANDA
बांदा। नगर पालिका परिषद बोर्ड ने बांदा के बाशिंदों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कचरा निस्तारण) के टैक्स की दरों में भारी कटौती करते हुए संशोधित दरें स्वीकृत की हैं। इसमें 25 से 62 फीसदी तक की कमी की गई है। यह कमी पालिका बोर्ड शासन द्वारा निर्धारित दरों में की गई है। बोर्ड ने शहर के हरेक वार्ड में तीन-तीन हैंडपंपों पर सबमर्सिबल पंप लगाने को मंजूरी दी है।
पालिका अध्यक्ष मोहन साहू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई पालिका बोर्ड की बैठक में आठ प्रस्तावों पर चर्चा की गई। पालिका के अधिशासी अधिकारी बुद्धि प्रकाश ने बताया कि प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। प्रस्ताव संख्या दो में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली में निर्धारित दरों में काफी कमी की गई है। 50 वर्ग मीटर तक के मकानों और बिल्ट अप क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि इसमें 20 रुपये शासन से निर्धारित थे। होटल और रेस्तरां को कोई राहत नहीं दी गई है। इनका टैक्स तीन स्टार तक 1500 रुपये और इनसे अधिक स्टार होने पर तीन हजार रुपये बरकरार रखा गया है।
छात्रावासों पर शासन द्वारा निर्धारित 500 रुपये टैक्स बोर्ड ने खत्म कर दिया है। एक अन्य प्रस्ताव में नगर पालिका की दुकानों के ऊपरी भाग के आवंटन में जमानत और प्रतिभूति राशि 50,000 रुपये निर्धारित की गई है। द्वितीय भाग में पालिका का स्वामित्व होगा। अन्य पारित हुए प्रस्तावों में चिकित्सीय प्रतिपूर्ति 15 लाख रुपये करने, पालिका की निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी, वर्ष 2020-21 के आय-व्यय का अनुमोदन, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज में मानदेय शिक्षिकाओं को विनियमित करने के लिए शासन को प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है।
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कचरा निस्तारण की संशोधित दरें
बोर्ड द्वारा कचरा निस्तारण (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) टैक्स में किए गए संशोधन के मुताबिक, 50 से 300 वर्ग मीटर के मकान में शासन द्वारा निर्धारित 80 रुपये के स्थान पर 30 रुपये। 300 वर्ग मीटर के साथ मकान/बिल्ट अप क्षेत्र में 150 के स्थान पर 50 रुपये। ढाबा, मिठाई, कॉफी हाउस में 250 के स्थान पर 100 रुपये। गेस्ट हाउस में 750 की जगह 500 रुपये। भोजनालय में 750 के स्थान पर 200 रुपये टैक्स किया गया है।
इसी तरह क्लीनिक, दवाखाना, प्रयोगशाला (50 बेड तक) 2000 के स्थान पर 1000 रुपये और 50 बेड से अधिक पर 4000 की जगह 2000 रुपये टैक्स किया गया है। लघु और कुटीर उद्योग (प्रतिदिन 10 किलो तक कचरा) में 750 की जगह 50 रुपये। गोदाम, कोल्ड स्टोरेज में 1500 के स्थान पर 500 रुपये। मैरिज हाल, फेस्टिवल हॉल, प्रदर्शनी (3000 वर्ग मीटर) क्षेत्र होने पर 5000 के स्थान पर 3000 रुपये लगेंगे। 3000 वर्ग मीटर तक क्षेत्र होने पर टैक्स में कोई कमी नहीं की गई है।
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पालिका अध्यक्ष मोहन साहू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई पालिका बोर्ड की बैठक में आठ प्रस्तावों पर चर्चा की गई। पालिका के अधिशासी अधिकारी बुद्धि प्रकाश ने बताया कि प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। प्रस्ताव संख्या दो में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली में निर्धारित दरों में काफी कमी की गई है। 50 वर्ग मीटर तक के मकानों और बिल्ट अप क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि इसमें 20 रुपये शासन से निर्धारित थे। होटल और रेस्तरां को कोई राहत नहीं दी गई है। इनका टैक्स तीन स्टार तक 1500 रुपये और इनसे अधिक स्टार होने पर तीन हजार रुपये बरकरार रखा गया है।
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छात्रावासों पर शासन द्वारा निर्धारित 500 रुपये टैक्स बोर्ड ने खत्म कर दिया है। एक अन्य प्रस्ताव में नगर पालिका की दुकानों के ऊपरी भाग के आवंटन में जमानत और प्रतिभूति राशि 50,000 रुपये निर्धारित की गई है। द्वितीय भाग में पालिका का स्वामित्व होगा। अन्य पारित हुए प्रस्तावों में चिकित्सीय प्रतिपूर्ति 15 लाख रुपये करने, पालिका की निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी, वर्ष 2020-21 के आय-व्यय का अनुमोदन, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज में मानदेय शिक्षिकाओं को विनियमित करने के लिए शासन को प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है।
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कचरा निस्तारण की संशोधित दरें
बोर्ड द्वारा कचरा निस्तारण (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) टैक्स में किए गए संशोधन के मुताबिक, 50 से 300 वर्ग मीटर के मकान में शासन द्वारा निर्धारित 80 रुपये के स्थान पर 30 रुपये। 300 वर्ग मीटर के साथ मकान/बिल्ट अप क्षेत्र में 150 के स्थान पर 50 रुपये। ढाबा, मिठाई, कॉफी हाउस में 250 के स्थान पर 100 रुपये। गेस्ट हाउस में 750 की जगह 500 रुपये। भोजनालय में 750 के स्थान पर 200 रुपये टैक्स किया गया है।
इसी तरह क्लीनिक, दवाखाना, प्रयोगशाला (50 बेड तक) 2000 के स्थान पर 1000 रुपये और 50 बेड से अधिक पर 4000 की जगह 2000 रुपये टैक्स किया गया है। लघु और कुटीर उद्योग (प्रतिदिन 10 किलो तक कचरा) में 750 की जगह 50 रुपये। गोदाम, कोल्ड स्टोरेज में 1500 के स्थान पर 500 रुपये। मैरिज हाल, फेस्टिवल हॉल, प्रदर्शनी (3000 वर्ग मीटर) क्षेत्र होने पर 5000 के स्थान पर 3000 रुपये लगेंगे। 3000 वर्ग मीटर तक क्षेत्र होने पर टैक्स में कोई कमी नहीं की गई है।