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Banda News: पट्टे के नाम पर रुपये लेकर फंसे पूर्व सांसद, हो सकती है सजा

Sun, 28 Apr 2024 12:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 28 Apr 2024 12:08 AM IST
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Former MP trapped with money in the name of lease, may be punished
बांदा। पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को धोखाधड़ी के मामले में तीन साल की जेल व जुर्माना दोनों हो सकता है। पूर्व सांसद ने जेल जाने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अब उनके जेल में रहते हुए मुकदमे का ट्राॅयल होगा। मामला बालू का पट्टा दिलाने का था।
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बांदा के बालू व्यवसायी रमाकांत त्रिपाठी का कहना है कि पूर्व सांसद ने 2017 में बालू का ठेका दिलाने नाम पर उनसे 65 लाख रुपये लिए थे, लेकिन उन्होंने न ठेका दिलाया और न ही पैसा वापस किया। दोनों में जब विवाद बढ़ गया तो रमाकांत ने न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत अर्जी देकर रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की याचना की।
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कोर्ट के आदेश पर 11 अक्टूबर 2020 को शहर कोतवाली में पूर्व सांसद बाल कुमार के विरुद्ध धारा 419, 420, 406 आईपीसी के तहत दर्ज किया। पुलिस ने आरोप पत्र एमपी/एमएलए कोर्ट में दाखिल किया। बाल कुमार ने इस मामले के विरुद्ध सुप्रीम अदालत में दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। 18 अगस्त 2023 को ट्राॅयल कोर्ट के समक्ष समर्पण क दिया। तब से वह जेल में हैं।
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जमानत याचिका के साथ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। पूर्व सांसद को जब कही से राहत नहीं मिली तो उन्होंने वादी मुकदमा को साधा और पैसा वापस कर सुलह कर लिया, लेकिन कोर्ट ने सुलह को खारिज कर दिया। ऐसे में अब बालकुमार के जेल में रहते हुए मुकदमें का ट्रॉयल चलेगा।


इनसेट-

सजा व जुर्माना दोनों हो सकते

फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक दीक्षित का कहना है कि बाल कुमार को सुलह के पहले कोर्ट से अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। दोष सिद्ध होने पर बाल कुमार को तीन साल की कैद व जुर्माना दोनों हो सकता है। अधिवक्ता सुरेश निषाद का कहना है कि पैसा वापस करने के बाद बाल कुमार और बुरे फंस गए अब तो उनका अपराध प्रमाणित हो गया। सजा व जुर्माना दोनों हो सकता है।
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